ITR Deadline : 31 दिसंबर से पहले कर लें ITR से जुड़ा ये काम, वरना लग जाएगा तगड़ा चूना
last date of belated ITR file : इनकम टैक्स विभाग की ओर से हाल ही में एक अपडेट जारी किया गया है, जिसमें विभाग ने इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन के बारे में बताया है। विभाग ने टैक्स (ITR file last date) को भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 रखी है। अगर आप इस तरीख तक इनकम टैक्स को नहीं भरते हैं तो आपको तगड़ा चूना लग सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इनकम टैक्स से जुड़ा ये नया नियम।
My job alarm - (ITR filing last date): इनकम टैक्स विभाग द्वारा साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराया जाता है। ऐसे में अधिकतर लोगों ने डेडलाइन से पहले टैक्स को भर दिया था। वहीं अभी भी कई ऐसे टैक्सपेयर हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स का भुगतान नहीं किया है। वैसे तो इनकम टैक्स विभाग द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न (fine on ITR not file) को भरने की तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई थी। लेकिन अभी भी आप लेट फीस के साथ टैक्स को भर सकते हैं। विभाग ने टैक्स को भरने की अंतिम तारीख जारी कर दी है अगर इस तारीख तक भी टैक्सपेयर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके लिए परेशानिया खड़ी हो सकती है।
लग सकता है इतना जुर्माना-
हर व्यक्ति को अपनी कमाई पर टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही लगाया जाता है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अभी तक ITR (ITR kese file kare) नहीं फाइल किया है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विभाग द्वारा ITR को फाइल करने के लिए 8 दिन का वक्त और दिया है। अगर आप इन दिनों में भी ITR को फाइल नहीं करते हैं तो इसपर आपको 10,000 रुपये का भारी जुर्माना (fine on late ITR filing) देना पड़ सकता है। इसके साथ में आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है।
विलंबित रिटर्न पर लगाता है फाइन-
अगर अभी तक आपने अपना ITR फाइल नहीं किया है तो ऐसे में आप आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस देकर ITR को फाइल कर सकते हैं। इसको विलंबित रिटर्न भी कहा जाता है। अगर लेट फीस के बारे में बात करें तो ITR लेट फाइल करने पर लेट फीस (Late fees for late filing of ITR) आपकी आय के ऊपर ही निर्भर करती है। लेट फीस को एनुअल इनकम के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा गया है। आइए जानते हैं इस बारे में।
जानिये कितनी इनकम पर लगेगी कितनी लेट फीस-
ITR विभाग द्वारा लेट फीस को दो कैटेगरी में बाटां गया है। जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो उन लोगों को इसपर 1000 रुपये से भी ज्यादा लेट फीस (Late fees on ITR) के साथ अपने ITR को फाइल करना होगा। वहीं जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उन लोगों को 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ ITR को फाइल करना होगा।