indian currency : 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर रहे दुकानदार, जानिये क्या है नियम
Latest Update on 10 Rupees Coin : आरबीआई की ओर से 1, 5 और 10 रुपये के सिक्के भारतीय मुद्रा के रूप में चलन में हैं। अधिकतर लोग 10 रुपये के सिक्के को लेकर मानते हैं कि इसे सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। इसी कारण बाजार, दुकान या कई अन्य जगहों पर लोग इसे लेने से मना कर देते हैं। आपको बता दें कि जो सिक्का चलन में है उसे लेने से मना करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आइये जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी इस खबर में।
My job alarm (10 Rupees Coin ) : आमतौर पर इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि कई दुकानदार व अन्य लोग 10 रुपये का सिक्का ले ही नहीं रहे हैं। उसे चलन से बाहर बताते हुए लेने से इनकार करते हैं। लेकिन ऐसा करना गैरकानूनी तो है ही, साथ ही इनकार करने वाले की शिकायत करने पर संबंधित पर कार्रवाई भी हो सकती है। आरबीआई इस बारे में स्पष्ट कर चुका है कि 10 रुपये के सिक्के (10 Rupees Coin ) लीगल टेंडर हैं और इसे लेने से इनकार करने वाले को सजा भी हो सकती है। इसके तहत जुर्माना और कारावास या फिर दोनों हो सकते हैं।
जानकारी के अभाव में उत्पन्न हुई समस्या
कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि दुकानदार 10 रुपये का सिक्का (kya 10 rupye ka sikka band hai)लेने से इन्कार करते हुए उसे नकली बताकर लोगों को टरका रहे हैं। इसे लेने में आनाकानी कर रहे हैं। हालांकि 10 रुपये का सिक्का चलन में है और कोई इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है। जानकारी के अभाव में ही लोगों में 10 रुपये के सिक्के के चलन को लेकर संशय बना हुआ है। इससे दुकानदार, ग्राहकों व अन्य लोगों में परेशानी बनी हुई है। आरबीआई (Reserve bank of india)के निर्देशों के अनुसार चलन में लागू की गई किसी भी प्रकार की मुद्रा लेने से इनकार करने वाले को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
करवा सकते हैं FIR दर्ज
10 का सिक्के लेने से इनकार करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम (indian currency act) और कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर RBI से भी शिकायत की जा सकती है। आरबीआई व सरकार की ओर से इस बारे में निर्देश भी जारी किए गए हैं।
10 का सिक्का लेने से मना करने पर हो सकती है सजा
देश के कई शहरों में दुकानदार व अन्य कारोबारी 10 रुपये का सिक्का (10 ka sikka) लेने से इनकार कर देते हैं। यह गैरकानूनी है, अगर कोई 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार करे तो इसकी शिकायत कर कार्रवाई के दायरे में उसे लाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से 489E तक यह प्रावधान है कि नोटों या सिक्कों की नकली छपाई करना, नकली नोटों या सिक्कों का प्रचलन, असली सिक्कों (Indian currency news)को लेने से मना करना अपराध की श्रेणी में आता है। इन धाराओं के तहत जुर्माना, कारावास या दोनों भी हो सकते हैं। अगर कोई सिक्का लेने से इनकार करता है तो सबूत के साथ शिकायत देकर उस पर कार्रवाई करवाने का अधिकार है।