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Income Tax Rules : घर में सोना रखने की क्या है लिमिट, जानिए इनकम टैक्स के नियम

Income Tax Rules : घर में सोना यानी गोल्ड रखने के लिए भारत सरकार के आयकर कानून  के तहत  एक लिमिट (Gold Storage Limit in India) तय की गई है. इसके मुताबिक महिला, पुरुष के लिए यह लिमिट अलग-अलग है... ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है कौन कितना गोल्ड रख सकता है।

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Income Tax Rules : घर में सोना रखने की क्या है लिमिट, जानिए इनकम टैक्स के नियम

My job alarm (ब्यूरो) :  भारत में लोग अपने घरों में सोना रखना पसंद करते हैं. हमारे देश में सोना खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है. फिर चाहे वो गहने के रूप में, सिक्के या बिस्कुट के रूप में हो. लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आखिर आप घर में कितना सोना रख सकते हैं  (how much gold can be kept at home), क्योंकि सरकार ने इसे लेकर भी लिमिट तय की है और घर में सोना रखने को लेकर टैक्स के भी अलग-अलग नियम हैं. ऐसे में अगर आपका जवाब नहीं हैं तो चलिए आइए आज जान लेते है इस खबर में.

घर में कितनी मात्रा में सोना या सोने के गहने रखें जा सकते है, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं (Gold limit in India as per income tax rules) जिनका पालन करना सभी के लिए जरूरी है. लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि घर में सोना रखने की कोई निर्धारित मात्रा भी है. तो चलिए हम आपको बताते हैं.

जान लें CBDT के नियम
देश में कौन कितना गोल्ड रख सकता है, इसे लेकर CBDT के कुछ नियम हैं. इसके मुताबिक, आप इस लिमिट के उपर भी सोना रख सकते हैं, लेकिन आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि आपके पास यह गोल्ड आया कहां से है. नियम यह भी कहते हैं कि तलाशी अभियान (search operation) के दौरान अधिकारी घर से मिले सोने के आभूषण या गहने जब्त नहीं कर सकते हैं, बशर्ते उनकी मात्रा निर्धारित सीमा से कम हो, या फिर सही सोर्स (source) होना चाहिए.
 

कौन कितना गोल्ड रख सकता है-

  • एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक गोल्ड रख सकता है.
  • गैर शादीशुदा महिला अपने पास 250 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है.
  • एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है.

 

सोने को लेकर जान लें टैक्स से जुड़े नियम


अगर आपने अपनी ऐसी इनकम से गोल्ड खरीदा है, जो आपने डिस्क्लोज (Disclose) की है, या फिर आपने खेती से कमाए गए पैसों से गोल्ड खरीदा है, तो इस पर टैक्स (tax) नहीं लगेगा. इसके अलावा अपने घर के खर्चों में से बचत करके गोल्ड खरीदा है या फिर आपको विरासत में गोल्ड (Inherit Gold) मिला है तो इसपर भी टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि गोल्ड का सोर्स भी पता होना चाहिए. लेकिन रखा हुआ गोल्ड बेचने पर आपको टैक्स देना होता है.

अगर आप गोल्ड को तीन साल तक रखने के बाद बेचते हैं, तो इस बिक्री से होने वाली आय पर 20 प्रतिशत रेट के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gains Tax) देना होगा. अगर आप गोल्ड खरीदने के तीन साल के अंदर ही इसे बेचते हैं, तो इससे होने वाली आय आपकी कुल आय में जुड़ेगी, और आप टैक्सपेयर (taxpayer) के तौर पर जिस भी टैक्स स्लैब (tax slab) में आते हैं, उसके हिसाब से इस पर टैक्स लगेगा.

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