Income Tax Rules : चाहे करोड़ों में हो कमाई, इस राज्य में नहीं देना पड़ता एक रुपया भी टैक्स
Income Tax Rules in Sikkim : आजकल लोग जहां इनकम टैक्स देने के गुणा-भाग में उलझे रहते हैं, वहीं भारत का एक राज्य ऐसा है जहां कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। बेशक यहां के लोगों की कमाई अरबों-खरबों में हो। इस राज्य को कानूनी तौर पर यह खास अधिकार मिला हुआ है। आइये जानते हैं इस बारे में डिटेल से इस खबर में।
My job alarm - (Tax Free State) आपने भारत के ऐसे राज्य के बारे में सुना है जहां के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। यहां के लोगों को विशेष छूट प्राप्त है और खास तरह के नियम लागू होते हैं। यह राज्य देश के पूर्वी क्षेत्र का सिक्किम है। बेशक यहां के लोगों का कोई कारोबार हो, कोई नौकरी हो लेकिन इनको टैक्स (Income Tax rules) नहीं देना पड़ता। इसका कारण यह है कि जब इस राज्य का भारत में विलय किया गया तो कुछ नियम व शर्तें रखी गई थीं, उनके अनुसार ही यहां के लोग इनकम टैक्स देने के झंझट से टेंशन फ्री हैं।
संविधान में भी है यह प्रावधान
देश में अनेक लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया का सामना करते हैं और टैक्स बचाने के जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। प्राकृतिक रूप से सुंदर इनकम टैक्स फ्री स्टेट सिक्किम (Sikkim me tax kyo nahi lagta) देश का इकलौता राज्य है, जहां लोगों को एक रुपये भी इनकम टैक्स (sikkim me income tax kyo nhi lagta) नहीं भरना पड़ता है। सिक्किम के लोगों को 1975 के विलय समझौते और संविधान के आर्टिकल 371F के तहत यह विशेष राहत मिली हुई है। इस समझौते के नियम के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट, 1961 पूरे देश के लोगों पर लागू है लेकिन सिक्किम के लोगों पर नहीं।
मिला हुआ है विशेष अधिकार
अब यह तो आप जान ही गए होंगे कि सिक्किम को एक विशेष अधिकार मिला हुआ है, जिसके तहत यहां के लोगों को टैक्स में छूट है। बता दें कि साल 1975 में सिक्कम को भारत में शामिल किया गया था। इससे पहले भारत में 21 राज्य ही थे। तब विलय करते समय सिक्किम (income tax rules in sikkim) की ओर से कुछ शर्तें भी रखी गई थीं। 1948 में इस राज्य के अपने स्वयं के टैक्स कानून थे।
उन्हीं के तहत यह दर्जा सिक्किम के लोगों को आज तक मिला हुआ है। बाहरी राज्यों के लोग यहां आकर रहेंगे तो वे टैक्स के दायरे में आएंगे। सिक्किम की महिला किसी दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करती है तो वह भी इस छूट से बाहर हो जाएगी। टैक्स फ्री (tax free state) होने का फायदा यहां स्थायी निवासी ही ले सकते हैं।