Income Tax Return : ITR फाइल करते समय रखें इन बातों का ध्यान, नहीं तो करने पड़ सकते हैं ये भुगतान
My job alarm - (E Verification Rules)आयकर भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। बता दें कि आयकर भरने वालों को केवल इनकम टैक्स भरना ही काफी नहीं है, बल्कि आईटीआर का ई-वेरीफिकेशन (Income Tax Return E Verification) करना बेहद जरूरी है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए।अगर आप आईटीआर को ई-वेरिफाई करने के काम से चूक गए हैं, तो फटाफट यह काम निपटा(Income Tax Department rules) लें क्योंकि ये छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। जब तक यह सत्यापित नहीं हो जाता है तब तक आईटीआर फिल करना बेकार ही माना जाएगा।
जानिए क्या हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम-
जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department)का कहना है कि टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआई फाइल करने के साथ-साथ ही इसका ई-वेरिफिकेशन भी बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया है कि अभी भी टैक्सपेयर्स चाहे तो सुरक्षित तरीके से और बिना किसी परेशानी के आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, प्री-वेलिडेटेड बैंक अकाउंट या प्री-वेलिडेटेड डीमैट अकाउंट का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर मूल्यांकन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए अपने आईटी रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन(Income Tax Return E Verification kaise kraye) कर सकते हैं।
वेरिफिकेशन कराते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें-
आईटीआर वेरिफिकेशन (ITR E varification kyo jruri hai)के समय में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर उन लोगों को जिन्होंने अभी तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई नहीं किया है, उन्हें इन बातों पर ध्यान (ITR filing e verification process )देने की जरूरत है। बता दें कि जैसे उनके पास जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आना है वह आधार से लिंक्ड है या नहीं।
इसके अलावा जिस बैंक अकाउंट से ईवीसी (electronic verification code) जनरेट होना है वह ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक है। इसके साथ ही जिस डीमैट अकाउंट से ईवीसी (electronic verification code) जनरेट होना है वह ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक है या नहीं। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप ऑफलाइन ई-वेरिफिकेशन(Income Tax Return E Verification Rules) कराना चाहते हैं तो इसके लिए एटीएम (ऑफलाइन विधि) के माध्यम से ईवीसी जनरेट कर आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (Digital Signature Certificate) के जरिए भी आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं।
वेरिफिकेशन में देरी से बढ़ जाएंगी मुसीबतें-
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, जब आप आईटीआर फाइल (ITR kaise bhren)कर रहे हैं तो इसके 30 दिन के भीतर ही रिटर्न को वेरिफाई(Income Tax Return bhrne ke baad kitne dino me varification krana Chiye) करना चाहिए। हालांकि, अगर यह समय-सीमा बीत चुकी है, तो वेरिफिकेशन की तारीख को फाइल करने की तारीख मानी जाएगी। इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है।
CBDT ने दी यह जानकारी -
बता दें कि 31 मार्च 2024 की सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना संख्या 2/2024 के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति द्वारा आईटीआर फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन(Income Tax Return E Verification Rules Updates) में देरी होती है तो उसके दूसरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको ई-वेरिफिकेशन के लिए आपको incometax।gov।in पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद ई-फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको उसके अंदर पहले ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना होना और आखिर में ई-वेरिफाई (ITR E varification kab kren) रिटर्न के ऑप्शन पर जाना है। इससे आपका ई-वेरिफकेशन हो जाएगा।