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Income Tax : बैंक अकाउंट से पैसा निकलाने पर कितना देना होगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम

Bank Transaction Rules : बैंक में पैसे सेव करके रखने से लेकर पैसे निकलवाने तक के लिए नियम कानून निर्धारित है। अगर आप अपने बैंक खाते से पैसे निकलवा कर लाने के बारे में सोच रहे है तो जरा रूकिए और इस खबर को ध्यान से जरूर पढ़े, नही तो आपको टैक्स (Income Tax) का भुगतान भी करना पड़ सकता है। आइए जान लें एटीएम से पैसे निकलवाने को लेकर क्या है इनकम टैक्स के नियम...

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Income Tax : बैंक अकाउंट से पैसा निकलाने पर कितना देना होगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम

My job alarm - Bank Transaction: हर कोई अपनी जमा पूंजी को बैंक में ही जमा कर के रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर उन पैसों को निकलवा कर इस्तेमाल में लाया जा सके। अगर आप भी ऐसा ही करते है और अब बैंक से अपने पैसे निकलावाने (cash withdrawl) के लिए जाने वाले है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप टैक्स के रूप में कुछ रकम गवा सकते है। इससे बचने के लिए आपको इनकम टैक्स विभग के नियमों (income tax department rules) के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है।

आपको अच्छे से ध्यान देकर पैसा निकालने की योजना बनानी होगी ताकि आप अनावश्यक टैक्स देने से बच जाएं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितनी रकम बिना टैक्स चुकाए (taxable cash withdrwal limit) निकाली जा सकती है। तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने पर शुल्क भुगतान का नियम सिर्फ एटीएम ट्रांजेक्शन (atm transaction rules) पर ही लागू नहीं होता बल्कि ऐसा ही एक नियम बैंक से पैसे निकालने के लिए भी है। 


निकाल सकते है इतना कैश
जिन लोगों को नियमों के बारे में जानकारी नही होती है उनका यही सोचना है कि वो अपने खाते से कितने भी पैसे निकलवा या जमा करा सकते है। लेकिन ऐसा नही है। आयकर अधिनियम की धारा (Section of Income Tax Act) 194N के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक रकम निकालता है तो उसे टीडीएस (TDS cut) देना पड़ेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिन्होंने लगातार 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR filling) फाइल नहीं किया है। ऐसे लोगों को किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये से अधिक निकलने पर टीडीएस (TDS On post office account) देना पड़ेगा।


ITR भरने वालों को बड़ी राहत 
लेकिन इससे ITR भरने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इनकम टैक्स रिर्टन (income tax return) भरने वालों को इस नियम के तहत ज्यादा राहत मिल जाती है। ऐसे कस्टमर बिना टीडीएस का भुगतान किए बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक (co operative bank) के खाते से एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक कैश निकाल सकते हैं।


इतना देना होगा TDS
पैसे निकलवाने की लिमिट (cash withdrawl limit) के बारे में आपको जानकारी होना बेहद आवयश्क है।  नियम के तहत अगर आपने एक करोड़ रुपये से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट से निकाले तो 2 फीसद की दर से टीडीएस काटा जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पिछले 3 साल से लगातार आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2 फीसद और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 फीसद टीडीएस देना पड़ जाएगा। 


ATM ट्रांजेक्शन पर चार्ज
अगर आपको नही पता है तो आपको बता दें कि एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा कैश निकालने पर बैंक चार्ज वसूलते हैं। रिजर्व बैंक ने पहले ही एटीएम से कैश निकालने पर सर्विस चार्ज (atm service charges) बढ़ा दिया था। अब बैंक तय सीमा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर 21 रुपये चार्ज कर रहे हैं।

पहले इसके लिए 20 रुपये देने पड़ते थे। ज्यादातर बैंक अपने एटीएम से हर महीने पांच ट्रांजेक्शन फ्री (free transaction limit) देते हैं। साथ ही अन्य बैंक के एटीएम (atm rules) से भी तीन ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं। हालांकि, मेट्रो शहरों में अपने ही बैंक से आप सिर्फ तीन बार पैसा फ्री निकाल सकते है।

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