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Income Tax : केंद्र सरकार ने इस राज्य को दिया टैक्स फ्री स्टेट का दर्जा, बस एक नियम का करना होगा पालन

Income Tax Free State : भारत में लोगों की इनकम के अनुसार आयकर भरने के नियम बनाए गए हैं। इसके लिए बाकायदा कानूनी प्रावधान हैं तथा टैक्स विभाग (income tax department) निगरानी भी करता है। ये नियम देश के हर नागरिक व हर राज्य के लिए तय किए गए हैं, लेकिन एक राज्य को सरकार ने टैक्स फ्री स्टेट का दर्जा दिया है। हालांकि टैक्स न भरने के लिए एक खास नियम का पालन करना होगा। आइये जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल इस खबर में। 
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Income Tax : केंद्र सरकार ने इस राज्य को दिया टैक्स फ्री स्टेट का दर्जा, एक नियम का करना होगा पालन

My Job Alarm- (Income Tax) : यूं तो भारत में इनकम टैक्स के नियम हर किसी पर लागू हैं, लेकिन एक राज्य के लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस राज्य को इनकम टैक्स फ्री स्टेट घोषित कर दिया है। ऐसे में यह बात भी जेहन में आती है कि एक तरफ जहां लोग इनकम टैक्स भरने के पचड़े में फंसे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे स्टेट (income free state in india) के ही लोग इस टेंशन से पूरी तरह मुक्त ही हो गए हैं। लेकिन यह एक खास नियम के चलते है, जिसके बारे में आपको भी जान लेना चाहिए।


इस राज्य के लोगों को नहीं भरना पड़ता टैक्स


भारत में सिक्किम एक ऐसा राज्य  है जहां के मूल निवासियों से सरकार टैक्स (india me income tax free state)नहीं लेती। इसके लिए नियम यह है कि यह छूट उसी को मिलेगी जो शुरू से ही वहां का मूल निवासी है। यहां के निवासी लाखों-करोड़ों रुपये भी कमा लें तो भी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। जबकि बाहर से यहां आकर बसने वालों को नियमानुसार टैक्स (income tax rules in india) देना ही पड़ता है।
 

भारत में सिक्किम के विलय के समय हुआ था समझौता


सिक्किम का भारत में विलय में हुआ, लेकिन इसके लिए एक विशेष शर्त रखी गई थी। राज्य ने यह सुनिश्चित किया था कि उसका विशेष दर्जा बरकरार रहेगा और पुराने कानूनों का पालन किया जाएगा। भारत सरकार ने इस शर्त को स्वीकार किया और इसके बाद ही सिक्किम का विलय भारत में हुआ। यह समझौता सिक्किम (income tax rules in sikkim)के नागरिकों और संस्कृति की सुरक्षा के लिए अहम था, जिससे राज्य का विशेष स्थान और अधिकार संरक्षित रहे।
 

कानून में यह है प्रावधान


सिक्किम को टैक्स फ्री स्टेट मानकर अब कई लोग सिक्किम कि नागरिकता लेने की सोचेंगे मगर आपको बता दें जो लोग बाद में सिक्किम स्टेट (sikkim me income tax kyo nhi lagta) में जाकर बसेंगे उनको इनकम टैक्स का भुगतान हर हाल में  करना पडे़गा। कानूनी रूप से यह प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 (income tax act 1961) के सेक्शन 10 (26AAA) में भी है। इस प्रावधान के अनुसार इस राज्य के भारत में विलय से पहले सिक्किम में रह रहे परिवारों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, बेशक उनकी कमाई करोड़ों में भी क्यों न हो।
 

इस राज्य से होती है सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन


सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र का नाम (sabse jyada tax kon sa state deta hai) सबसे पहले आता है। अगर पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों को देखें तो महाराष्ट्र से डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन 7,61,700 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। इनकम टैक्स देने के मामले में दूसरे नंबर पर  उत्तर प्रदेश राज्य है। पिछले वित्त वर्ष में इस राज्य से डायरेक्ट टैक्‍स कलेक्‍शन 48,300 करोड़ रुपये से अधिक किया गया था। इनके बाद ही टैक्स कलेक्शन  में बाकी राज्यों का नाम आता है।

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