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PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने बनाई बड़ी योजना

PF - अगर आप पीएफ खाताधारक है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, अगर आपकी भी सैलरी से प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसा कटता है तो आने वाले दिनों में इसके कंट्रीब्यूशन (Contribution) को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. सरकार इसके लिए बड़ी योजना बना रही है... इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए खबर के साथ अंत तक बने रहे.

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PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने बनाई बड़ी योजना

My job alarm - देश में प्रोविडेंट फंड (PF) से जुड़े नियमों में जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है. दरअसल, केंद्र सरकार पीएफ में योगदान को लेकर अभी जो अपर लिमिट है, उसमें बदलाव कर सकती है. खुद केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया (Union Labor Minister Mansukh Mandaviya) ने इस बात की जानकारी दी है कि सरकार इसकी समीक्षा कर रही है.

उनका कहना है कि सरकार की कोशिश है कि कर्मचारी ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) की अपर लिमिट को हटा दिया जाए.

जमा कर पाएंगे पहले से ज्यादा पैसा-

बता दें कि, ईपीएफओ के 92 प्रतिशत सब्सक्राइबर्स को एक कंसोलिडेटेड अमाउंट (Consolidated Amount) का भुगतान किया जाता है. इसलिए सरकार की इच्छा है कि वह EPFO में जमा करने की अपर लिमिट को आसान बना दे, ताकि लोग ईपीएफओ में ज्यादा सेविंग (Saving) कर पाएं.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल (Modi government's third term) के 100 दिन पूरे होने के मौके पर संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे. जुलाई 2024 में भी केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया था. तब ये खबर थी कि सरकार पीएफ कंट्रीब्यूशन की अपर लिमिट (Upper limit of PF contribution) को 15 हजार रुपए प्रति महीना से बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रति महीना कर सकती है.

अभी क्या है PF में पैसा जमा करने की लिमिट?

मौजूदा समय में हर कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा 15 हजार रुपए का कंट्रीब्यूशन ही अपने पीएफ खाते (PF Account) में जमा कर सकता है.1 सितंबर 2014 को सरकार ने ये लिमिट बढ़ाई थी. उससे पहले साल 2001 से 2014 तक पीएफ जमा करने की अधिकतम सीमा 6,500 रुपए प्रति महीना थी. नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) और अन्य अलाउंस को मिलाकर उसका 12 प्रतिशत पीएफ में जमा होता है.

इसमें कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन सीधे पीएफ खाते में जाता है, जबकि इतनी ही राशि कंपनी या एम्प्लॉयर (Company or employer) को भी जमा करनी होती है, हालांकि इसका 8.33 प्रतिशत उसके पेंशन खाते में जाता है, बाकी 3.67 प्रतिशत ही कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा होता है.

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