Income Tax - टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, बढ़ाई गई ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
Income Tax - टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। दरअसल आपको बता दे कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर ये कर दी है। जिसके तहत इन टैक्सपेयर्स को 15 दिन की मोहलत और मिल गई है-

My job alarm - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर 2023 कर दी है। यह विशेष रूप से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और धारा 92ई के तहत रिपोर्टिंग करने वाले करदाताओं के लिए लागू है। ऑफिशियल आर्डर (official order) में कहा गया है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए भी यह डेडलाइन 15 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।
टैक्स देना क्यों जरुरी?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना उन व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है। समय पर रिटर्न फाइल करने से पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। यदि आपने टीडीएस या एडवांस टैक्स (Tax Deducted at Source) के रूप में अतिरिक्त टैक्स भुगतान (Tax payment) किया है, तो रिटर्न फाइल करके आप रिफंड (refund) के लिए दावा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से वित्तीय प्रबंधन में सहायता मिलती है।
इनकम प्रूफ के तौर पर ITR की मांग-
कई बार लोन की आवश्यकता पड़ती है, और जब आप इसे बैंक या अन्य संस्थाओं से लेते हैं, तो आमतौर पर इनकम प्रूफ के रूप में ITR (Income Tax Return) की मांग की जाती है। रिटर्न फाइल करने से आपकी वित्तीय क्रेडिबिलिटी में सुधार होता है। इससे न केवल लोन प्राप्त करना आसान होता है, बल्कि क्रेडिट कार्ड (credit card) और अन्य वित्तीय उत्पादों के लिए भी आवेदन करने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है।