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Saving Account में इससे अधिक पैसे जमा कराए तो आएगा इनकम टैक्स का नोटिस, यह है नियम

Saving Account Rules : आज के समय में बैंक अकाउंट के बिना किसी का काम नहीं चलता है। बैंकों में आम नागरिकों के ज्यादातर सेविंग अकाउंट ओपन होते हैं। सेविंग अकाउंट को लेकर कुछ नियम बने हुए हैं, जिनके बारे में कम लोगों को जानकारी है। अगर एक तय लीमिट से ज्यादा सेविंग अकाउंट में जमा कराते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस भी आ सकता है। आइज जानते हैं इन नियमों के बारे में- 

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 लिमिट से ज्यादा Saving Account में जमा किए पैसे तो आयकर विभाग का आ सकता है नोटिस, पढ़ लें ये जरूरी नियम

My job alarm (Saving Account)  आप भी सेविंग अकाउंट हॉल्डर हैं तो आपके लिए यह खबर काम की है। आम तौर पर लोग एक से ज्यादा अकाउंट रखते हैं, जिनमें से एक उनके खर्चों को मैनेज करने के लिए हो सकता है तो दूसरा एक सेविंग्स अकाउंट होता है, जिसमें वे अपने पैसे सुरक्षित रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट (deposit) की एक सीमा होती है, जिसके बाद आयकर विभाग (Income tax) की नजर आप पर पड़ सकती है? हालांकि, कई लोग इस नियम से बिल्कुल अनजान हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं।

लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन की देनी होगी जानकारी-

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी सेविंग्स अकाउंट में कुल जमा राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो आयकर विभाग आपको नोटिस (notice) भेज सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अनुसार, किसी भी अकाउंट धारक (account holder) को एक दिन में अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन (transaction) करने की अनुमति है। यदि वह इस सीमा से अधिक ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे बैंक को इस राशि का स्रोत स्पष्ट करना होगा। यह नियम टैक्स धोखाधड़ी को रोकने के लिए हैं।

बैंक भी देते हैं जानकारी-

नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि बैंक में जमा करता है, तो उसे बैंक को इसकी सूचना देनी होती है। अकाउंट होल्डर्स (account holders) को अपना पैन विवरण भी देना ज़रूरी है। यदि व्यक्ति के पास पैन नहीं है, तो उसे फॉर्म 60 या 61 भरकर जमा करना आवश्यक होता है। इसके अलावा, यदि किसी अकाउंट से 10 लाख रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन होता है, तो इसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन (High value transactions) माना जाता है, और बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को भेजती है।

टैक्स नोटिस मिलने पर क्या करें?

कई बार बड़े ट्रांजैक्शन करने पर यदि आप आयकर विभाग (Income tax department) को इसकी जानकारी नहीं देते हैं, तो आपको विभागीय नोटिस मिल सकता है। इस स्थिति में, आपको उस नोटिस का सही तरीके से जवाब देना आवश्यक होता है। जवाब देते समय, आपको जरूरी दस्तावेजों की जानकारी भी प्रस्तुत करनी होती है, जिनमें आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट (Bank Account Statement), निवेश के रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी (property) से संबंधित दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। सही समय पर और सही जानकारी के साथ नोटिस का जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप किसी कानूनी परेशानी में न पड़ें।

 

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