ATM से कैश नहीं निकला और अकाउंट से कट गया अमाउंट तो बैंक को देना होगा इतना मुआवजा
ATM transaction failed issue: आजकल ज्यादातर लोग कैशलेस ट्रांसक्शन को प्राथमिकता देते हैं, खासकर कोरोना काल के बाद से तो UPI (UPI transaction) जैसे डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ा है। फिर भी अक्सर कई कामों में नकद की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में एटीएम से पैसे निकालना सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन कई बार एटीएम से ट्रांजेक्शन (ATM transaction declined) करने पर भी पैसे नहीं निकलते। अगर आपको एटीएम से पैसे निकालने पर एसएमएस मिलता है कि आपके खाते से राशि कट गई है, तो यह गंभीर स्थिति है, खासकर जब निकाली गई राशि ज्यादा हो। लेकिन आपको घबराने की बिलकुल जरुरत नहीं है ऐसे में आप नीचे दिए गए टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।
My job alarm (ब्यूरो)। कई बार ऐसा होता है कि आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, लेकिन मशीन से कैश नहीं निकलता और आपके खाते से पैसा कट जाता है। यह समस्या अक्सर नेटवर्क (ATM machine problems) के खराबी या अन्य कारणों से हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, जानते हैं कि ऐसे मामलों में आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपने पैसे वापस पा सकते हैं।
तुरंत बैंक से करें संपर्क
अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है और पैसे आपके खाते से कट गए हैं, तो सबसे पहले आपको उस बैंक से संपर्क करना चाहिए, जिसके आप ग्राहक हैं। आप बैंक के कस्टमर केयर (ATM Transaction Failed) में कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। कई बार एटीएम में पैसे फंस भी जाते हैं। अगर आपका पैसा एटीएम में फंसा है, तो बैंक आमतौर पर 12 से 15 दिन के भीतर इसे वापस कर देता है।
मुआवजे का ये है प्रावधान
यदि बैंक निर्धारित समय में आपकी डेबिट की गई राशि को वापस नहीं करता है, तो इसके लिए मुआवजे का प्रावधान भी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, बैंक को आपकी शिकायत के 5 दिन के भीतर इसका समाधान करना होता है। अगर इस समय सीमा में बैंक समाधान नहीं करता, तो आपको हर दिन के लिए 100 रुपए मुआवजा मिल सकता है। अगर आप इस स्थिति से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरबीआई की वेबसाइट (RBI complaint website) पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
मुआवजे की रकम की जानकारी
आरबीआई का यह नियम सभी अधिकृत भुगतान सिस्टम, जैसे कि कार्ड से कार्ड फंड ट्रांसफर, PoS ट्रांजेक्शन, IMPS ट्रांजेक्शन, UPI ट्रांजेक्शन, और मोबाइल ऐप ट्रांजेक्शन पर लागू होता है। मुआवजे की रकम (bank compensation rules) निश्चित होती है, और कई मामलों में बैंक की ओर से समाधान की अवधि भी कम होती है। उदाहरण के लिए, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर या IMPS में शिकायत के अगले दिन तक निपटारा करना होता है।
ध्यान रखने वाली बातें
जब भी एटीएम में आपका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता, तो सबसे पहले आपको अपने विदड्रॉल के नोटिफिकेशन (ATM money withdrawal issue) की जांच करनी चाहिए। साथ ही, अपने बैंक खाते का बैलेंस भी तुरंत चेक करें ताकि यह पता चले कि पैसा तो नहीं कट गया। अगर पैसा कट गया है, तो आप 5 दिनों का इंतजार कर सकते हैं। अगर इस अवधि के बाद भी राशि वापस नहीं आती है, तो आपको ट्रांजैक्शन फेल (ATM transaction complaint) होने की शिकायत लेकर बैंक से संपर्क करना चाहिए। एटीएम से पैसे न निकलने की स्थिति में ये तरीका अपनाकर अपने पैसे वापस पा सकते हैं और अपनी चिंता को कम कर सकते हैं।