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बैंक बंद नहीं कर रहा है Credit Card तो हर दिन आपको मिलेंगे 500 रुपये, बस जान लें RBI का ये नियम

Credit Card New Rule : कई बार हमारे पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं, जिनका यदि आप उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसे में कुछ कार्ड बंद करवा दें, तो आपके खर्चे कम हो सकते हैं। अगर जिस कार्ड को बंद कराना चाहते हैं उस पर कोई सालाना फीस नहीं लगती, तो इसे बंद करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, कई बार बैंक क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी या आनाकानी करते हैं। इस स्थिति में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम आपके लिए मददगार हो सकते हैं। RBI के अनुसार, अगर बैंक कार्ड बंद करने में देरी करता है, तो उसे हर दिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। आइए जानते हैं- 

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बैंक बंद नहीं कर रहा है Credit Card तो हर दिन आपको मिलेंगे 500 रुपये, बस जान लें RBI का ये नियम 

My job alarm - अगर आपने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) लिया है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते और इसे बंद करने का सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके काम आ सकती है। अक्सर लोग देखते हैं कि बैंक क्रेडिट कार्ड बंद (Credit Card closed) करने के आवेदन को आसानी से स्वीकृत नहीं करते हैं या फिर बंद करने की प्रक्रिया में देरी करते हैं। ऐसे में ग्राहक परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह खर्चों को कम करने के इरादे से कार्ड बंद करना चाहते हैं, परंतु बैंक उनकी इस प्रक्रिया को उलझा देता है।

कई बार हमारे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं। ऐसे में कुछ कार्ड बंद कर देने से खर्चों पर नियंत्रण रखना आसान हो सकता है। लेकिन कई बैंक कार्ड बंद करने में आनाकानी करते हैं, जो ग्राहक के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक नियम बनाया है, जिससे उन्हें राहत मिल सकती है।


बैंक को हर दिन देना होगा 500 रुपये का जुर्माना - 


आरबीआई का यह नियम (RBI Rule) कहता है कि अगर कोई ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करना चाहता है और इसके लिए आवेदन करता है, तो बैंक को इस प्रक्रिया को बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरा करना होगा। अगर बैंक (Bank News) जानबूझकर देरी करता है, तो उसे ग्राहक को हर दिन के हिसाब से 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसका मतलब है कि अगर बैंक तय समय के भीतर क्रेडिट कार्ड (credit card) बंद नहीं करता है, तो ग्राहक को इस देरी के लिए मुआवजा मिलेगा।


जान लें आरबीआई का ये नियम - 


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI New Rule) के नियमों के अनुसार, अगर कोई ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करने की रिक्वेस्ट करता है, तो बैंक या कार्ड जारी करने वाली संस्था को 7 दिनों के भीतर इस पर प्रक्रिया शुरू करनी होती है। अगर बैंक या संस्था ऐसा करने में विफल रहती है, तो 7 दिन बाद से हर दिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जो ग्राहक को भुगतान किया जाता है। हालांकि, इस नियम का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि आपके क्रेडिट कार्ड का कोई बकाया न हो। यह नियम RBI ने 2022 में ग्राहकों की सहूलियत के लिए लागू किया था, ताकि उन्हें अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

सिर्फ पांच स्‍टेप में बंद हो जाता है क्रेडिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड को बंद कराना मुश्किल प्रॉसेस नहीं है। बड़े ही आसानी से आप क्रेडिट कार्ड को बंद करवा सकते हैं।
किसी भी क्रेडिट कार्ड को बंद कराने से पहले आपको उसका बकाया चुकाना होता है। जबतक बकाया नहीं चुकाया जाता है तब तक क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होगा। 
बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड बंद करवाने से पहले रिवॉर्ड प्‍वाइंट रिडीम नहीं करते हैं। आपने खर्च करके ये प्‍वाइंट कमाया है। ऐसे में यह रिडीम करना आपका हक है। 
कई बार लोग अपने क्रेडिट कार्ड पर कुछ रिकरिंग पेमेंट्स की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (Standing Instruction) लगा देते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, ओटीटी मंथली चार्ज या कुछ और। बंद कराने से पहले इसे पूरी तरह से क्लियर कर दें। 
अब आपको बैंक को फोन करके बताना होगा कि आप क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं। इसके बाद वह डिटेल मांगेगा, जिसके बाद प्रॉसेस शुरू किया जाएगा। 
इसके बाद जब आपका कार्ड बंद हो जाए तो उसे काट दीजिए ताकि कोई जानकारी किसी गलत हाथ ना लगे। 

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