GST - सरकार ने शुरू की ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली, अब टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं
GST - जीएसटी चोरी करने वालों के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। हाल ही में आयोजित 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में 'ट्रैक एंड ट्रेस' प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इस नई प्रणाली के आने से कारोबारियों के लिए जीएसटी की चोरी करना मुश्किल हो जाएगा-

My job alarm - (GST) जीएसटी चोरी करने वालों के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। हाल ही में आयोजित 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में 'ट्रैक एंड ट्रेस' प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इस प्रणाली के तहत सामान या पैकेट पर एक विशिष्ट चिह्न लगाया जाएगा, जिससे सप्लाई चेन का प्रभावी ट्रैकिंग (TRACKING) संभव होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य कर चोरी को रोकना है। इस नई प्रणाली के आने से कारोबारियों के लिए जीएसटी की चोरी करना मुश्किल हो जाएगा (It will become difficult for businessmen to evade GST)। सरकार अब उन पर कड़ी नज़र रखेगी और कानून का पालन ना करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी।
इस तरह सामानों की ट्रैकिंग की जाएगी -
वित्त मंत्रालय ने परिषद की 55वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। एक नई प्रणाली पेश की जाएगी, जो विशिष्ट पहचान चिह्न (UID) पर आधारित होगी। यह चिह्न वस्तुओं या उनके पैकेट पर चिपकाया जाएगा, जिससे कानूनी ढांचा तैयार होगा और आपूर्ति श्रृंखला में निर्दिष्ट वस्तुओं का पता लगाने में सहायता मिलेगी। (government has started track and trace tracking system) इसके अतिरिक्त, अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि ऑनलाइन सेवाओं, जैसे मनी गेमिंग और ओआईडीएआर सेवाओं के मामले में, आपूर्तिकर्ता को कर चालान पर अपंजीकृत प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम दर्ज करना होगा। यह प्राप्तकर्ता का पता आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12(2)(बी) के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, जिससे कर भुगतान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
पुरानी ईवी खरीदने पर लगेगा 18% जीएसटी-
जीएसटी परिषद ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य (Margin price of old electric vehicle) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया। परिषद से साथ ही विमान ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को कहा कि राज्य विमान टरबाइन ईंधन को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी (GST on insurance premium) में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओ) को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है।