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Pensioners Update - सरकार ने बदले नियम, अब पेंशनर्स किसी भी बैंक या ब्रांच से ले सकेंगे पेंशन

Pensioners Update - हाल ही में आई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि कर्मचारियों की पेंशन योजना (Employees Provident Scheme) 1995 के पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल ये पेंशनर्स भारत के किसी भी बैंक या उसकी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे... ऐसे में इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

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Pensioners Update - सरकार ने बदले नियम, अब पेंशनर्स किसी भी बैंक या ब्रांच से ले सकेंगे पेंशन

My Job alarm - (Pension) कर्मचारियों की पेंशन योजना (Employees Provident Scheme) 1995 के पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 1 जनवरी 2025 से, ये पेंशनर्स भारत के किसी भी बैंक या उसकी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा मंजूर किए गए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (Centralised Pension Payment System) के तहत उपलब्ध होगी। इस कदम से पेंशनर्स (Pensioners) को अपनी पेंशन प्राप्त करने में सुविधा होगी और उन्हें किसी विशेष बैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह निर्णय पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत और सहूलियत साबित होगा।

क्या है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS)?

CPPS (Centralized Pension Processing System) एक राष्ट्रीय प्रणाली है, जो पेंशनर्स को भारत के किसी भी बैंक या ब्रांच से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली EPFO के केंद्रीयकृत आईटी सक्षम प्रणाली (CITES 2.01) के तहत विकसित की गई है। इसके माध्यम से पेंशनर्स को सरल और त्वरित सेवा मिलती है, जिससे वे आसानी से अपनी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।

किन EPS पेंशनर्स को होगा फायदा?

सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम का लाभ 78 लाख से अधिक EPFO EPS पेंशनर्स को होगा। यह सेवा विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए उपयोगी है, जो रिटायरमेंट (retirement) के बाद अपने गृह नगर या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गए हैं। यह पेंशनरों (pensioners update) को सुविधाजनक और सुचारू तरीके से पेंशन प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

PPO ट्रांसफर की आवश्यकता खत्म-

इस प्रणाली के लागू होने के बाद पेंशनर्स को बैंक या ब्रांच बदलने या ट्रांसफर (tranfer) होने पर पेंशन पेमेंट आदेश (PPO) ट्रांसफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

कब से होगी लागू?

यह नई सर्विस 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।

EPFO का बड़ा कदम-

केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने CPPS की मंजूरी को EPFO के आधुनिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान करेगी और पेंशन वितरण (Pension Distribution) को सरल और प्रभावी बनाएगी। CPPS के माध्यम से EPFO एक तकनीकी रूप से सक्षम और उत्तरदायी संगठन बनने की दिशा में प्रगति कर रहा है। इस कदम से पेंशन से संबंधित सेवाओं में सुधार होगा और पेंशनर्स को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।

EPS में योगदान-

EPS में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और बनाए रखने वाले भत्ते का 12% EPF में जमा करते हैं। नियोक्ता का 12 प्रतिशत योगदान भी किया जाता है, जिसमें से 8.33% EPS और 3.67% EPF में जाता है। EPS योजना का फायदा वही सदस्य उठा सकते हैं, जिनकी मंथली बेसिक सैलरी (Employees monthly basic salary) 15 हजार रुपये से अधिक नहीं है। EPFO के आधुनिकीकरण की दिशा में CPPS के बाद आधार आधारित पेमेंट प्रणाली (ABPS) शुरू की जाएगी।

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