Gold limit at home : घर में सोना रखने की क्या है लिमिट, इनकम टैक्स की रेड से बचाना है तो जान लें नियम
Income tax rule limit for gold : अक्सर लोग अपने घरों में कैश के साथ सोना भी रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं। भारत में सोना रखने की एक लिमिट (Limit of gold in the house) तय की गई है। वहीं लिमिट से ज्यादा गोल्ड रखना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं कई बार तो आपको इनकम टैक्स रैड का भी सामना करना पड़ जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं घर में गोल्ड रखने की लिमिट।
My job alarm - (Income tax rule): सोना एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग आप गंभीर परिस्थिति में कर सकते हैं। इसकी मदद से आप गोल्ड लोन लेकर भी अपनी वित्त जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। देश में कई ऐसे भी लोग है जो सोने को अपने घर में ही रखते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोने को अपने बैंक लॉकर में रखते हैं। लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान है कि वे घर में कितना सोना रख सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में एक अपडेट जारी किया है जिसमें उन्होंने घर में गोल्ड रखने की लिमिट बताई है।
सीबीडीटी ने जारी किया अपडेट
हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपडेट जारी करते हुए बताया की आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं। वहीं अगर आप लिमिट से ज्यादा सोना रखते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। वहीं आपको भारी भरकम टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। सरकार के नियमों के अनुसार भारत में एक शादीशुदा महिला (ek mahila kitna gold rakh sakti hai) अपने पास 500 ग्राम तक गोल्ड स्टोर करने की इजाजत होती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियों के पास सोना रखने की लिमिट 250 ग्राम है। अगर आप इससे ज्यादा सोना रखते हैं तो आपको इनकम टैक्स के नोटिस का सामना करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के नियमों (income tax rules) के मुताबिक एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति होती है। फिर वो पुरूष चाहे शादीशुदा हो या अविवाहित।
लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर होगी मुश्किलें
अगर आप लिमिट से ज्यादा सोने को रखते हैं तो इसपर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर ये सोना आपको विरासत (Gold limit for home) में दिया गया है तो इसपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप विरासत से मिले सोने को बैचते हें तो इसपर आपको टैक्स भरना होगा। हालांकि, इसके लिए आपको कानूनी वसीयत या अन्य सबूत को भी जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करा पाते हैं तो ये जुर्माने की श्रेणी में आएगा।
सोना की लिमिट को ये हैं कानून का प्रावधान-
अगर भारत में कोई व्यक्ति सोने को अपने घर में रखता है तो इसके लिए फिलहाल कानून की ओर से कोई लिमिट तय नहीं की गई है। आप अपने घर में जो चाहे वो आभूषण (ghar me kitna sona rakh sakte hai) रख सकते हैं। फिर चाहे सिक्के हों या बार। लेकिन अगर आप इसपर र्निधारित टैक्स नहीं देते हैं या फिर आय का प्रमाण दिए बिना सोना को रखते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है।
उचित स्त्रोत से सोने की कर सकते हैं बचत-
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों के अनुसार अगर आप घर में सोना या आभूषण कृषि, घरेलू बचत या कानूनी रूप से विरासत में रखते हैं तो आपको इस सोने पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देना होता है। जब तक सोना (ghar me sona rakhne ki limit) या आभूषण आय के उचित स्रोतों के साथ खरीदे जा रहे हैं तो उन्हें रखने की कोई सीमा तय नहीं की गई है।
सोने पर चुकाना होता है इतना टैक्स-
अगर आप सोने की खरीदी सकते हैं और खरीदी के तीन साल के अंदर ही इसे बेचने का फैसला कर लेते हैं तो आयकर स्लैब दरों के हिसाब से इसपर आपको टैक्स का भुगतान करना होगा। अगर सोने (Gold rules for home) को खरीदने के तीन साल से अधिक समय के बाद इसे बेचने के बारे में सोचा जाता है तो उस बिक्री पर लंबे समय में मिलने वाले लाभ के अनुसार कर लगेगा। पूंजीगत लाभ के लगने पर इसके उपर 20 फीसदी इंडेक्सेशन लिया जाएगा वहीं 4 फीसदी सेस लगाया जाएगा।