ITR में ये जानकारी न देना पड़ सकता है भारी, लग जाएगा पूरे 10 लाख का जुर्माना
My job alarm - (Income Tax Department) इनकम टैक्सपेयर्स के लिए हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी आईटीआर भरते वक्त कुछ गलती करते है या फिर जानबूझ कर कुछ जानकारी को दबा कर रखते है तो ये आपको कितना भारी पड़ सकता है इसका आप अंदाजा भी नही लगा सकते है। हाल ही में आयकर विभाग (Income tax department) द्वारा टैक्सपेयर्स के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के अनुसार मान लो अगर कोई टैक्सपेयर आईटीआर में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशों में अर्जित आय का खुलासा (Disclosure of income earned abroad) नही करता है तो उस पर कालाधन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।
जानकारी के लिए बता दें कि विभाग ()income tax news ने हाल ही में शुरू किए गए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान के तहत एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आयकर रिटर्न (ITR filling) में ऐसी जानकारी दर्ज करें।
विदेशी संपत्ति में क्या-क्या है शामिल
आयकर विभाग ने इसमें ये स्पष्ट किया है कि भारत के निवासी के लिए विदेशी परिसंपत्ति (what include in foreign property) में बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय हित, अचल संपत्ति, अभिरक्षक खाता, इक्विटी और ऋण हित, ट्रस्ट जिसमें व्यक्ति ट्रस्टी है, सेटलर का लाभार्थी, हस्ताक्षर प्राधिकारी वाले खाते, विदेश में रखी गई कोई पूंजीगत परिसंपत्ति आदि शामिल हैं।
साथ ही विभाग ने कहा कि इस मानदंड के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को अपने आईटीआर में विदेशी परिसंपत्ति (foreign asset) या विदेशी स्रोत से आय (FSI) अनुसूची को "अनिवार्य रूप से" भरना होगा, भले ही उनकी आय “कर योग्य सीमा से कम" हो या विदेश में संपत्ति "प्रकट स्रोतों से अर्जित की गई हो।”
1 या 2 नही लगेगा पूरे 10 लाख रुपये का जुर्माना
अगर आपको आयकर विभाग के नियमों के बारे में जानकारी नही है तो परामर्श के मुताबिक, “आईटीआर में विदेशी संपत्ति/आय का खुलासा न करने पर काला धन (What is Undisclosed foreign income and assets) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।” कर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने कहा था कि अभियान के तहत वह उन निवासी करदाताओं को "सूचनात्मक" एसएमएस और ईमेल भेजेगा, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है।
बता दें कि यह संचार ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाएगा, जिनकी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के माध्यम से ‘पहचान’ की गई है, जिसमें ‘सुझाव’ दिया गया है कि ये व्यक्ति विदेशी खाते या संपत्ति रख सकते हैं, या विदेशी क्षेत्राधिकार से आय प्राप्त कर चुके हैं। देर से एवं संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि (Last date for filing revised ITR) 31 दिसंबर है।