EPFO : पीएफ खाते से पैसा निकालने का ये है सबसे बड़ा नुकसान, कर्मचारी जरूर जान लें ये बात
EPFO Guidelines - नौकरी करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) का एक हिस्सा हर महीने प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) में जमा होता है। यह फंड आपकी बचत को सुरक्षित रखने में मदद करता है। सरकार इस जमा राशि पर हर साल ब्याज भी देती है, जो आपके फंड को और बढ़ाता है। अगर आप नौकरी करते हैं और अपने खाते से PF का पैसा निकालने की सोच रहे हें तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है आइए नीचे खबर में जानते हैं कैसे- -

My job alarm - अगर आप नौकरी बदलते समय अपने पीएफ (provident fund) का पैसा निकाल लेते हैं, तो ये एक गलत फैसला हो सकता है। इससे आपके भविष्य पर नकारात्मक (Negative Impact) असर पड़ सकता है। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि पीएफ का पैसा निकालने से आपको कितनी बड़ी हानि हो सकती है। पीएफ एक तरह की बचत होती है, जो आपकी रिटायरमेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे समय पर छोड़ना आपको भविष्य में आर्थिक (Future economic difficulties) कठिनाइयों में डाल सकता है। यदि आप पीएफ (PF) का पैसा निकालते हैं, तो आप न केवल उसकी मूल राशि खोते हैं, बल्कि उस पर मिलने वाले ब्याज और कॉम्पाउंड इफेक्ट से भी वंचित रह जाते हैं।
PF नौकरीपेशा लोगों के लिए बचत करने और भविष्य के लिए बड़ा फंड जुटाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हर महीने, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा पीएफ फंड (PF Fund) में जमा होता है। इस पैसे पर सरकार हर साल ब्याज देती है, जो आपके फंड को और बढ़ाता है। इस वित्त वर्ष के लिए, सरकार ने पीएफ पर 8.15 प्रतिशत का ब्याज तय किया है। इसका मतलब है कि आपका जमा किया गया पैसा समय के साथ बढ़ेगा, जो आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद है।
15 हजार सैलरी वाले भी जुटा लेंगे मोटी रकम-
- मौजूदा समय में 8.15 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से देखें तो 2351 रुपये हर महीने PF खाते में जमा होने पर 10 साल में कुल 4.34 लाख रुपये जमा हो जाएंगे.
- जबकि 20 साल के बाद यह राशि बढ़कर 14.11 लाख रुपये हो जाएगी. वहीं रिटायरमेंट के वक्त यानी 40 साल के बाद 86 लाख रुपये ज्यादा पैसा PF खाते में जमा हो जाएगा.
- लेकिन अगर आप नौकरी बदलने के साथ ही पीएफ के पैसे निकाल लेते हैं और रिटायरमेंट (retirement) के वक्त आपका हाथ खाली रहेगा. इसलिए हर किसी को नौकरी बदलने के साथ PF का पैसा निकालने के बजाय ट्रांसफर करने में फायदा है. आप आसानी एक UAN के अंदर सभी पीएफ अकाउंट को विलय (merger of pf account) कर सकते हैं. बेहद आसान प्रक्रिया है.
PF अकाउंट मर्ज करने का ये है आसान प्रोसेस...
- EPFO के पोर्टल पर अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें.
- लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेस मे जाएं. वहां पर ’One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ पर क्लिक करें.
- अपनी पर्सनल डिटेल्स (personal details) और करेंट एम्प्लॉयर के पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करें.
- इसके बाद आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पुराने एम्प्लॉयर्स (employers) की लिस्ट खुल जाएगी.
- यहां पर आप अपने जिस अकाउंट को ट्रांसफर (tranfer) करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें.
- इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, उसे एंटर करके सबमिट कर दें.
जान लें कितनी होती है कटौती?
किसी कर्मचारी की सैलरी से 12 प्रतिशत की कटौती EPF अकाउंट के लिए होती है. कर्मचारी की ओर से कर्मचारी की सैलरी में की गई कटौती का 8.33 प्रतिशत ईपीएस (employes pension scheme) में, जबकि 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में पहुंचता है. आप घर बैठे आसान तरीकों से अपने पीएफ खाते का मौजूदा बैलेंस चेक (Balance Check) कर सकते हैं. इसके लिए कई ऑप्शन दिए गए हैं.
रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने की सलाह-
आमतौर पर पीएफ अकाउंट (PF Account) को रिटायरमेंट प्लान के तौर पर लेना बेहतर होता है. एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि Provident Fund से पैसा रिटायरमेंट होने के बाद ही निकालना चाहिए. ऐसा इसलिए की आपको एकमुश्त मोटी रकम मिलती है, जो आपकी किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी (Financial troubles) में मददगार होती है.
हालांकि, काफी बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, कि आपको अपने पीएफ अकाउंट (PF Account) से पैसा निकालकर जरूरतों को पूरा करना होता है. कुछ मामलों में पीएफ से की गई निकासी पर टैक्स भी देना होता है.
5 साल से पहले निकासी पर टैक्स-
- अगर आपका पीएफ अकाउंट ओपन (PF Account Open) हुए पांच साल से ज्यादा का समय हो चुका है और आप अपनी जमा राशि में कुछ रकम निकालना चाहते हैं, तो फिर ऐसे मामले में आपको कोई टैक्स (tax) नहीं देना होता है.
- वहीं अगर आपके अकाउंट को पांच साल का समय नहीं हुआ है, तो आपके द्वारा निकाली गई रकम पर टैक्स काटा जाएगा.