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EPFO ने पीएफ क्लेम के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब ये दस्तावेज होंगे जरूरी

EPFO  Rule Changes :कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन की ओर से हाल ही में पीएफ के नियमों में फेरबदल किया गया है। EPFO के द्वारा कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए नियमों में संशोधन किया गया है। अगर आप भी पीएफ खाताधारक (pf account holder) है और पीएफ क्लेम करने का सोच रहे है तो उसे पहले ये जरूरी खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आइए नीचे खबर में जान लें कि क्या हुए हैं पीएफ क्लेम के नियमों में बदलाव...
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EPFO ने पीएफ क्लेम के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब ये दस्तावेज होंगे जरूरी

My Job Alarm - (EPFO Rule Change)  कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन की ओर से हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा  है। अगर आप एक कर्मचारी है तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताने वाले है कि ईपीएफओ ने क्लेम के नियमों में (EPFO RULES) बदलाव किया है। अगर आप भी ईपीएफओ में क्लेम करने वाले हैं तो पहले आपको इसके बदलें हुए नियमों को अच्छे से जान लेना अनिवार्य हैं। दरअसल ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कुछ खास कर्मचारियों को अब क्लेम के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) का आवश्यकता नहीं है


हर कर्मचारी, कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के माध्यम से एक मोटा फंड तैयार कर सकता हैं। वैसे तो ईपीएफओ स्कीम रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होती है। लेकिन, कई परिस्थितियों में आप पीएफ फंड से आंशिक निकासी (Partial withdrawal from PF fund) भी कर सकते हैं। कहले का मतलब ये है कि आप किन्ही खास परिस्थितियों में समय से पहले भी अपने पीएफ के पैसे को क्लेम कर सकते है। 


नियमों में हुआ बदलाव


हाल ही में ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम प्रोसेस (PF Claim process) के नियमों को बदल दिया है। अब पीएफ क्लेम करने का प्रोसेस पहले से बेहद आसान हो गया है। जी हां, अब क्लेम करने के लिए आधार (Aadhaar) की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह नियमों केवल खास मेंबर्स के लिए ही बदला है। आइए, जानते हैं कि यह नियम किन मेंबर्स के लिए बदला है।


सब को नही, बस इन मेंबर्स को मिलेगा लाभ


कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन के नए नियमों (EPFO rule) के अनुसार इसका लाभ उन कर्मचारियों को होगा जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। दरअसल, इन कैटेगरी के कर्मचारी बिना आधार कार्ड के भी आसानी से अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करने की छूट दी है। बता दें कि  ईपीएफओ ने रजिस्‍टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी (EPFO registered international employees) को छूट दिया है। ये वो  कर्मचारी हैं जो कुछ समय तक भारत में काम करते थे, लेकिन बाद में वह अपने देश चले गए। चूंकि, यह भारतीय नहीं थे इस कारण इनके पास आधार कार्ड (Aadaar Card) नहीं है। ईपीफओ के नए नियम के अनुसार विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक जैसे- नेपाल और भूटान के नागरिकों को इस निय से लाभ होगा।


आधार नही इन दस्तावेजों की होगी जरूरत


आधार  के अलावा, रजिस्‍टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी कई डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पीएफ क्लेम (PF Claim) कर सकते हैं। वह वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट - पासपोर्ट, सिटीजन सर्टिफिकेट या कोई ऑफिशियल आईडी प्रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के माध्यम से भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। 5 लाख रुपये से ज्यादा के क्लेम के लिए मेंबर को नियोक्ता से भी वेरिफिकेशन करवाना होगा।


जान लें क्या है क्लेम का नया नियम 


अगर आप पीएफ क्लेम करना चाहते है तो सबसे पहले ईपीएफओ के क्लेम नियमों (EPFO claim rules) के अनुसार किसी भी क्लेम रिक्वेस्ट को अधिकारी द्वारा पहले सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। इसके बाद स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी (OIC) के जरिये ई-ऑफिस फाइल को मंजूरी मिलेगी। इस मंजूरी के बाद ही क्लेम का प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा।


इसके लिए ईपीएफओ भी कर्मचारी को सलाह देता है कि वह हमेशा एक ही यूएएन नंबर को (documents required for pf claim) रखें। इससे पिछला सर्विस रिकॉर्ड ट्रैक करना और क्लेम मिलने में आसानी होती है।

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