My job alarm

Deadline - जरूरी खबर, 31 तारीख से पहले निपटा लें अपने ये काम, बचे हैं सिर्फ 5 दिन

31 December 2024 Financial Deadline - 2024 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में यह जरूरी है कि वित्तीय और कर संबंधी काम पूरे किए जाएं। दिसंबर की डेडलाइन्स को नज़रअंदाज़ करना वित्तीय लाभ खोने का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि आयकर विवादों से परेशान टैक्सपेयर्स के लिए केंद्र सरकार (central government) की 'विवाद से विश्वास' योजना का लाभ उठाने का अंतिम अवसर है-

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Deadline - जरूरी खबर, 31 तारीख से पहले निपटा लें अपने ये काम, बचे हैं सिर्फ 5 दिन

My job alarm - (31 December 2024 Financial Deadline) जैसे ही 2024 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, यह जरूरी है कि वित्तीय और कर संबंधी काम पूरे किए जाएं। दिसंबर की डेडलाइन्स को नज़रअंदाज़ करना वित्तीय लाभ खोने का कारण बन सकता है। 31 दिसंबर से पहले टैक्स रिटर्न दाखिल करना, उपयोग में न आने वाले टैक्स बचत खातों (tax saving accounts) का निपटारा करना, और किसी भी लंबित निवेश को पूरा करना आवश्यक है। इस महीने के अंत तक संपत्तियों की समीक्षा भी करें ताकि आपको अधिकतम लाभ मिल सके। 

 विवाद से विश्वास योजना: 31 दिसंबर 2024-

आयकर विवादों से परेशान टैक्सपेयर्स के लिए केंद्र सरकार (central government) की 'विवाद से विश्वास' योजना का लाभ उठाने का अंतिम अवसर है। इस योजना के तहत, टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2024 तक अपने विवादित टैक्स मामलों का निपटारा कम अमाउंट देकर कर सकते हैं। यह योजना टैक्सपेयर्स (taxpayers) को पुराने विवादों से निपटने और सुलह के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह एक शानदार अवसर है, जिससे टैक्सपेयर्स को वित्तीय (Financial pressure on taxpayers) दवाब से राहत मिल सकती है और वे अपनी समस्याओं का समाधान सरलता से कर सकते हैं।

 स्पेशल FD में निवेश: ज्यादा ब्याज का उठाए फायदा-

पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sindh Bank) और आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ने 31 दिसंबर 2024 तक विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट योजना (Fixed Deposit Scheme) का ऐलान किया है। इस योजना के तहत निवेशक 8.10% तक के ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए आकर्षक है, जो सुरक्षित और उच्च रिटर्न की तलाश में हैं। ऐसे में, यह एक सुनहरा अवसर है जिसे किसी भी निवेशक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर निवेश करके बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

 देरी से ITR फाइलिंग या रिवीजन: अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024-

आयकर प्रशासन ने टैक्सपेयर्स (taxpayers) को वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने का एक और मौका दिया है। जो लोग समय पर ITR नहीं दाखिल कर पाए हैं, उनके पास 31 दिसंबर 2024 तक अपनी रिटर्न फाइल करने का विकल्प है। लेकिन, इस देरी पर ₹5,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि पहले दाखिल किए गए ITR में कोई त्रुटि है, तो उसे रिवीजन करने की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर 2024 है। यह महत्वूर्ण डेडलाइन्स टैक्सपेयर्स, निवेशकों और पुराने मामलों को सुलझाने के लिए जरूरी हैं। समय पर इन कार्यों को पूरा करना आर्थिक नुकसान और परेशानी से बचाने में सहायक होगा।

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