Cheque Rules : चेक के कोने पर क्यों खींची जाती हैं 2 लाइनें, बैंक चेक का इस्तेमाल करने वाले जान लें इसके मायने
Bank Cheque Rules :आपके पास बैंक चेकबुक तो जरूर होगी। किसी को चेक से पेमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चेक में उस व्यक्ति का नाम और बैंक खाता आदि की डिटेल भी भरी जाती है जिसे राशि का भुगतान करना होता है। कुछ चेक ऐसे भी दिए जाते हैं जिनके बायीं ओर कोने में 2 लाइनें खींची जाती हैं। अधिकतर लोगों को इनका अर्थ नहीं पता होता। सही वित्तीय लेन-देन के लिए इनका मतलब जान लेना बहुत जरूरी है।
My job alarm (ब्यूरो) : बैंक चेक वित्तीय लेन-देन में सबसे अहम होता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इसे भरने के बाद इसके बायीं ओर कौने में 2 लाइनें क्यों खींची जाती हैं। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इन्हीं लाइनों से यह तय होता है कि चेक में भरी गई राशि किसके खाते में कैसे जानी है। बैंक भी इन लाइनों को देखकर ही चेक को उसी कैटेगरी में तवज्जो देता है।
चेक के कौन में 2 समान लाइनों का यह होता है मतलब
चेक के बायीं ओर कोने पर खींचीं गई दो बराबर की लाइनों का मतलब (bank cheque par do line ka matlab) होता है कि ये चेक ओनली अकाउंट पेयी है यानी चेक पर लिखी गई राशि सिर्फ उसी व्यक्ति को प्राप्त हो, जिसके नाम से चेक दिया गया है। इन लाइनों के खींचने के बाद उस चेक को कोई अन्य व्यक्ति कैश नहीं करवा सकता। सिर्फ उसी व्यक्ति के खाते में वे पैसे जाएंगे जिसके नाम से भरा गया है। कई बार लोग चेक पर बायीं ओर खींचीं गई इन 2 लाइनों के बीच में Account Payee या A/C Payee लिख भी देते हैं। जिससे बैंक को अच्छी तरह से क्लियर रहता है।
Cheque Endorsement जानिये चेक इंडोर्समेंट के बारे में
किसी कारण से चेक का Payee बैंक जाने की स्थिति में न हो तो वह किसी अन्य व्यक्ति को भी रुपये पाने के लिए अधिकृत कर सकता है। इस प्रोसेस को Cheque Endorsement कहा जाता है। बता दें कि जिस चेक के कोनों पर खींचीं गई लाइनों के बीच में A/C Payee न लिखा हो तो वह क्रॉस्ड चेक कहा जाएगा। अकाउंट पेयी लिखने के बाद चेक को Endorse नहीं किया जा सकता। Endorse चेक के पीछे साइन करके देना जरूरी (bank cheque par do line kyo khichi jati hain) होता है। ऐसा करने से उस चेक से पैसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति उन पैसों को दूसरे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करवा सकता है।
इस तरह होता है उपयोग
मान लीजिए कि ए नाम के व्यक्ति ने बी को उसके नाम से एक क्रॉस्ड चेक (croseed check kya hota hai) दिया। ऐसी स्थिति में चेक का पैसा बी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर बी चेक की राशि खुद के खाते में न लेना चाहे तो वो उस चेक के पीछे अपने सिग्नेचर करके उस पैसे को सी यानी किसी अन्य के लिए Endorse कर सकता है। ऐसे में चेक का पैसा बैंक उसके अकाउंट में न जाकर सी यानी किसी अन्य के अकाउंट में चला जाएगा। चेक के पीछे हस्ताक्षर करके बी अपने नाम के चेक का पैसा सी को निकालने का राइट दे सकता है।