PF अकाउंट से जुड़े नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, पैसे विड्रॉल करने से पहले जान लें नए रूल
EPF Withdrawal Rules : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से अब ईपीएफ खाते से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया गया है। ईपीएफओ की ओर से ईपीएफ खाते से निकासी करने के नियम तय किए जाते हैं। कर्मचारी अपनी जरूरत अनुसार इन तय नियमों के तहत निकासी करवा सकता है। इन नियमों के बदले जाने से अब कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के हिसाब से राशि निकालने के नियमों को फॉलो करना होगा। आइये जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल

My job alarm - (EPFO new rules) आप ईपीएफओ के सदस्य हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत खास है। दरअसल, हाल ही में इपीएफओ ने ईपीएफ खाते से पैसों की निकासी को लेकर नियमों में बदलाव (EPF Withdrawal Rules 2024 ) किया है। इन नियमों के साथ ही ईपीएफओ ने नई शर्तें तय की हैं। इन्हीं नियमों व शर्तों के अनुसार ही अब कर्मचारी जरूरत पड़ने पर निर्धारित राशि ही खाते से निकाल सकेंगे। इस खबर में आप जान सकेंगे कि कर्मचारी अब अपने PF अकाउंट से कब-कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं।
इलाज के लिए निकलवा सकते हैं इतने रुपये
ईपीएफओ (EPFO ) में निवेश करके आप रिटायरमेंट तक मोटा फंड जमा कर सकते हैं। यह आपके रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में काम आता है। लेकिन इससे पहले भी जरूरत पड़ने पर आप पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफ सदस्य अब बीमार होने पर खुद या अपने परिजन के इलाज के लिए अपने ईपीएफ खाते (Rules for withdrawing money from EPF account) से अधिकतम एक लाख रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। पहले यह राशि 50 हजार रुपये थी। बता दें कि 5 साल के कंट्रीब्यूशन के बाद ईपीएफ से की गई आंशिक निकासी (PF Advance rules) टैक्स-फ्री होती है। 5 साल से पहले ईपीएफ खाते से आंशिक निकासी करने पर राशि अनुसार टीडीएस (TDS) देना होता है। आंशिक नियम बदलते हुए ईपीएफओ ने Paragraph 68J में बदलाव किया है।
जरूरत पड़ते ही निकलवा सकेंगे रुपये
नए नियमों के अनुसार ईपीएफ सदस्य अब अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए अपनी छह महीने की सैलरी (बेसिक+डीए) की निकासी कर सकते हैं। लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये होगी। ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक यह बदलाव 10 अप्रैल 2024 से लागू (EPF Withdrawal new Rules) हो चुके हैं। कर्मचारियों को यह भी सुविधा दी गई है कि आंशिक निकासी की इस सुविधा के लिए कंट्रीब्यूशन की अवधि की बाध्यता नहीं है। अगर आपको एक से अधिक बार जरूरत पड़ती है तो भी निकासी कर सकते हैं।
शादी के लिए आंशिक निकासी (Paragraph 68K)
कम से कम 7 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूट करने पर आप अपनी शादी, अपने बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी के लिए केवल इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन (प्लस ब्याज) से (interest rate on pf) ही अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं। अपनी सर्विस के दौरान इस सुविधाा का फायदा तीन बार उठाया जा सकता है।
शिक्षा के लिए निकासी का नियम (Paragraph 68K)
अपने ईपीएफ खाते में अगर आपने कम से कम 7 साल तक कांट्रीब्यूशन किया है तो आप अपने बच्चों की दसवीं के बाद की पढ़ाई के लिए सेल्फ कांट्रीब्यूशन से 50 प्रतिशत तक की राशि निकलवा सकते हैं। इस सुविधा का फायदा भी सर्विस के दौरान अधिकतम तीन बार लिया जा सकता है।
घर बनाने या खरीदने के लिए निकासी नियम (Paragraph 68B)
घर बनाने या खरीदने की जरूरत में ईपीएफओ ने खास नियम (EPFO rules 2024) बनाया है। इसमें आप खुद के कंट्रीब्यूशन के अलावा इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का हिस्सा भी निकलवा सकते हैं। वैसे आप जब राशि भरेंगे तो ईपीएफओ उस राशि को चेक भी करता है कि क्या आप नियम के तहत उस दायरे में आते भी हैं या नहीं। इस जरूरत में आप दोनों कंट्रीब्यूशन यानी एंप्लॉई व एंप्लॉयर के हिस्से का ब्याज सहित अधिकतम 90 फीसदी (EPFO rules 2024 for Withdrawal)तक हिस्सा निकासी कर सकते हैं। इसके लिए घर कर्मचारी या उसकी पत्नी या फिर दोनों के नाम पर होना चाहिए। इसी में इस सुविधा का फायदा कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान सिर्फ एक ही बार ही उठा सकता है।
घर की मरम्मत
अगर आपको घर की मरम्मत की जरूरत है और आपके आपने कम से कम 5 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो आप मंथली सैलरी (बेसिक+डीए) का 12 गुना तक पैसा निकाल सकते हैं। ये सुविधा पूरी सर्विस में दो बार ले सकते हैं। दूसरी बार सुविधा लेनी है तो 10 साल का अंतर होना चाहिए। इसमें भी यह शर्त होगी कि इस सुविधा के लिए भी प्रॉपर्टी कर्मचारी या उसकी पत्नी या दोनों के नाम होनी चाहिए।
होम लोन का रिपेमेंट करना हो तो यह है नियम (Paragraph 68BB)
कम से कम 10 साल तक पीएफ (PF Withdrawal rules) में कंट्रीब्यूट करने के बाद आप होम लोन के रिपेमेंट को ब्याज सहित चुकाने के लिए अपनी तीन साल तक की डीए सहित सैलरी की निकासी कर सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ एक ही बार अपने सेवाकाल में ले सकते हैं। इसमें शर्त यह रहेगी कि प्रॉपर्टी कर्मचारी या उसकी पत्नी या दोनों के नाम पर होनी चाहिए।
रिटायरमेंट से एक साल पहले निकासी का नियम
अगर आप रिटायरमेंट से एक साल पहले निकासी करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 54 साल से ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में आप कुल पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90 फीसदी तक निकाल सकते हैं।
पूरी निकासी करनी हो तो यह है नियम
अपने पीएफ फंड (PF fund Withdrawal)की पूरी निकासी निकालने के लिए रिटायरमेंट के रूल को फॉलो करना होगा। इसके बाद ही पूरी राशि निकाली जा सकती है। नए नियमों के अनुसार ईपीएफ का कोई सदस्य नौकरी खो देता है तो इसके एक महीने बाद पीएफ में अपने कंट्रीब्यूट हिस्से सहित व नियोक्ता के हिस्से को भी समेत ब्याज 75 फीसदी तक निकाल सकता है। इसके बाद अगले दो महीने में वह बाकी 25 फीसदी हिस्से को भी निकाल सकता है। इस पूरी निकासी पर कोई टैक्स (kya PF ke paise par tax lagta hai)नहीं लगता।