Gold - एक मिस कॉल से पता चल जाएगा कितना खरा है आपका सोना, 18 शहरों में लागू हुए सोना खरीद के नए नियम
Gold Hallmarking - सोने की शुद्धता को लेकर लोगों के मन में अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कितने खरे सोने की गारंटी के लिए सरकार ने नया कानून बनाया है, नए नियमों के तहत ज्वैलर्स को बिना हॉलमार्क के सोने के गहने बेचने की अनुमति नहीं होगी, जिससे ग्राहकों को गुणवत्ता की Assurance मिलेगी-

My job alarm - (Gold Hallmarking) सोने की शुद्धता को लेकर लोगों के मन में अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कितने खरे सोने की गारंटी के लिए सरकार ने नया कानून बनाया है, जिससे हॉलमार्क (haalmark) की अनिवार्यता बढ़ी है। अब 18 और शहरों में यह कानून लागू कर दिया गया है। नए नियमों के तहत ज्वैलर्स को बिना हॉलमार्क के सोने के गहने बेचने की अनुमति नहीं होगी, जिससे ग्राहकों को गुणवत्ता की Assurance मिलेगी।
क्या है सोने की हॉलमार्किंग का नया नियम-
सरकार ने मिलावटी सोने की ज्वैलरी और टैक्स चोरी को रोकने के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। इस नियम के तहत हर ज्वैलरी पर हॉलमार्क या BIS नंबर लगाया जाता है, जो सोने की शुद्धता (purity of gold) की गारंटी देता है और यह बताता है कि जूलरी (gold jewellery) कहां और कब बनी। वर्तमान में यह गोल्ड हॉलमार्किंग 11 राज्यों के 18 शहरों में लागू की जा चुकी है। सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। (gold update)
18 शहरों में नहीं बिकेगा इस नंबर के बिना सोना -
सरकार ने 11 राज्यों के 18 जिलों में बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह कदम 23 जून, 2021 से सोने के आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत उठाया गया है। अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, और चौथे चरण में आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों को शामिल किया गया है। हॉलमार्किंग से आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।
सोना-हॉलमार्किंग -
अनिवार्य हॉलमार्किंग की प्रक्रिया 23 जून, 2021 से शुरू हुई, जिसके तहत 40 करोड़ से अधिक सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की गई है। इससे उपभोक्ताओं को अधिक विश्वास और पारदर्शिता मिली है। अब कुल 361 जिले इस प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। पंजीकृत ज्वेलर्स की संख्या 34,647 से बढ़कर 1,94,039 हो गई है, जबकि परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 945 से बढ़कर 1,622 हो गई है। उपभोक्ता बीआईएस केयर मोबाइल ऐप का उपयोग करके हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रामाणिकता जांच सकते हैं और गुणवत्ता या बीआईएस निशान के दुरुपयोग के संदर्भ में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।