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7th Pay Commission Leave Rules : अब लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर सरकारी कर्मचारियों की चली जाएगी नौकरी, जानिए नियम

7th Pay Commission Leave Rules : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अब लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर सरकारी कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी... इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें।

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7th Pay Commission Leave Rules : अब लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर सरकारी कर्मचारियों की चली जाएगी नौकरी, जानिए नियम

My job alarm - Employee Rule : आमतौर पर कर्मचारियों में छुट्टियों को लेकर कंफ्यूजन रहती है। इस बीच सरकार ने अपने कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर कई सवालों पर स्थिति स्‍पष्‍ट की है। इसमें बताया कि कोई सरकारी कर्मचारी लगातार कितने दिनों तक अवकाश ले सकता है और उसके बाद सर्विस पर क्‍या असर पड़ेगा। जिसके चलते कर्मचारी यह भी पता लगा सकते हे कि लगातार कितने दिन छुट्टी करने पर सरकारी नौकरी (Government Job) से हाथ धोना पड़ सकता है। आइए जानते है छुट्टियों से जुड़े नियम के बारे में।

फएक्यू में अवकाश की समान्य पात्रता, अवकाश रियायत एलटीसी के साथ अवकाश नकदीकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, निलंबन, बर्खास्तगी, हटाने पर अवकाश का नकदीकरण, अवकाश नकदीकरण पर ब्याज, स्टडी लीव अध्ययन अवकाश और पितृत्व अवकाश से जुड़े सवाल के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है।

फॉरेन सर्विस से जुड़े कर्मचारियों को छूट-
केंद्रीय सिविल सेवा या सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए इसने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। आमतौर पर विदेश सेवा के अलावा पांच साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अवकाश या बिना अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अर्थ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा (resign) दे दिया है।

एफएक्यू में कहा है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट (Leave encashment to employees) की अनुमति पहले लेनी पड़ती है। जो एलटीसी के साथ लेना सही रहेगा। हालांकि कुछ मामलों में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है।

चाइल्‍ड केयर लीव-
बच्‍चे की देखभाल के लिए केवल महिलाओं को ही चाइल्‍ड केयर लीव (Child care leave) मिलती है। यदि बच्‍चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव दी जा सकती है।

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