UP में नहीं खरीद सकते इससे ज्यादा जमीन, जानिये क्या है सरकार का नियम
land laws in india : जमीन में निवेश करना एक सुरक्षित और फायदेमंद सौदा माना जाता है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने जमीन खरीदने की लिमिट (how much land can be purchased in india) बनाई हुई है। कोई भी व्यक्ति इस लिमिट से ज्यादा जमीन की खरीद नहीं कर सकता है। ऐसे में आज हम आपको यूपी में जमीन खरीदने की लिमिट के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सरकार का नियम।
My job alarm - (land ceiling laws in UP): आमतौर पर हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो खुद की जमीन ले, जमीन लेने के लिए वो कड़ी मेहतन भी करते हैं। पाई-पाई जोड़ने के बाद एक व्यक्ति जमीन लेने में समर्थ होता है। लेकिन कई बार कुछ नियमों के बारे में न पता होने की वजह से उनके हाथ से खरीदी हुई जमीन (how to buy land in india) भी निकल जाती है। आमतौर पर हर राज्य की सरकार अपने राज्य के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति को जमीन खरीदने की अनुमति भी देती है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर लिमिट से ज्यादा जमीन खरीदता है तो वो जमीन सरकार के नाम हो जाती है।
यूपी में खरीद सकते हैं इतनी जमीन-
हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सभी राज्यों में जमीन खरीदने की सीमा अलग-अलग होती है। पूरे देश में ही जमीन को रखने का कानून अलग-अलग होता है। जानकारी के लिए बात दें कि अगर उत्तर प्रदेश (new land rules in UP) की जमीन खरीदने की लिमिट के बारे में बात करें तो यहां पर एक व्यक्ति अपने नाम पर ज्यादा से ज्यादा 12.5 एकड़ कृषि भूमि को अपने नाम करा सकता है।
जमीन से जुड़ी इन बातों पर करें गौर-
-अगर आप कोई जमीन को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो जमीन सरकारी न हो। आपको ध्यान देना चाहिए कि खतौनी में जमीन श्रेणी (khatauni me jameen ke category) 1 (क) ही हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आपको जमीन को खरीदने से पहले विचार कर लेना चाहिए।
-जब भी जमीन के मालिक से खतौनी को लेकर देखेंगे तो आपको उस जमीन की खतोनी पर 16v डिजिट के एक कोड देखने को मिलेगा। इस 16 डिजिट कोड का आखिरी अंक 12 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उस जमीन को खरीने से बचना चाहिए।
-आप जब कोई जमीन खरीदने (Land buying tips) जाएं तो सीएच 41 और 45 में यह देख लीजिए कि वह भूमि खेती भूमि न हो। इसके अलावा व चकरोड, मरघट, खलिहान, चारागाह की जमीन में न आ रही हो।
-वहीं जमीन के नक्शे को देखने के अलावा भी आपको रेजिस्ट्री ऑफिस (Registry Office) में जाकर उसके 12 साल के रिकॉर्ड का रिकॉर्ड चैक करा लेना चाहिए।
-इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर आप जमीन को किसी SC या ST समाज के व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो ऐसे में आपको वहां के डीएम से जमीन खरीदी करने के लिए परमिशन लेनी चाहिए क्योंकि अगर बिना परमिशन के किसी भी जमीन की खरीदी कर रहे हैं तो वह जमीन राज्य सरकार के पक्ष में चली जाएगी।
-वहीं जमीन की खरीदी से पहले आपको जमीन (rules for buying land) की सही जानकारी को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर आप जानकारी को प्राप्त करने से पहले ही जमीन को खरीद लेते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार जमीन बैंक में बंधक न होती है जिसकी वजह से आपकी दाखिल को खारिज नहीं किया जाता है।
-अगर आप जमीन की खरीदी कर रहे हैं तो इससे पहले आपको जमीन को खरीदने से पहले आपको जमीन के सब रिजिस्टार ऑफिस से उस जमीन के कब्जा (kabje ki jameen ka kese pta lagay) के बारे में पता कर लेना चाहिए।
जानिये कौन से राज्य में कितनी जमीन खरीदने का है प्रावधान-
राज्य जानिये कितनी खरीद सकते हैं जमीन
केरल 7.5 एकड़
महाराष्ट्र 54 एकड़
पश्चिम बंगाल 24.5 एकड़
बिहार 15 एकड़
हिमाचल प्रदेश 32 एकड़
कर्नाटक 54 एकड़
उत्तर प्रदेश 12.5 एकड़