wine beer: घर पर कितनी बोतल शराब रख सकते हैं, जानिये अपने राज्य की लिमिट
My job alarm- Alcohol Stock Limit: बहुत से शौकीन लोगों को अपने घरों में अल्कोहल पीने की जरूरत से ज्यादा बहुत सी बोतलें इकट्ठा रखने का शौक होता हैं। जिसके चलते कईं लोग तो घर में ही मिनी बार बना लेते हैं। लेकिन कई बार आपका ये शौक भारी भी पड़ सकता है क्योंकि इसे लेकर तय कानून और (How much liquor can be kept at home) प्रावधान हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ राज्यों में शराब की मात्रा तय की गई है यह मात्रा केवल (Excise Department) व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। अगर आप पार्टी के लिए अधिक शराब रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
यह मात्रा सिर्फ व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है। अगर आप पार्टी के लिए ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। शराब की खरीद, परिवहन और कब्जे के लिए भी नियम हैं। इस तरह का सवाल खासतौर से तब खड़ा होता है जब दोस्त घर आ रहे हों या घर पर आप कोई पार्टी (what is the limit of keeping liquor) दे रहे हों। तब हर कोई यही सोचता है कि कितनी शराब काफी होगी। लेकिन, लिमिट से ज्यादा शराब घर पर रखना महंगा पड़ सकता है। आइए, यहां जानते हैं कि बिना किसी कानूनी पचड़े के आप घर पर कितनी शराब रख सकते हैं।
दिल्ली -
दिल्ली में, निवासी घर पर 18 लीटर तक शराब रख सकते हैं, जिसमें बीयर और वाइन भी शामिल हैं। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रम, व्हिस्की, वोदका या जिन रखना चाहता है, तो उसकी सीमा 9 लीटर से अधिक (alcohol stock limit in home) नहीं हो सकती। इसके अलावा, दिल्ली से बाहर केवल 1 लीटर शराब ले जाने की अनुमति है।
हरियाणा -
हरियाणा में शराब की भंडारण सीमा स्थानीय शराब की 6 बोतलें (750 मिलीलीटर प्रत्येक), 18 बोतलें आईएमएफएल (इंडियन मेड ब्रांडी, वोडका, या जिन), 12 बीयर की बोतलें (650 मिलीलीटर), 6 रम की बोतलें (750 मिलीलीटर), 6 वोदका या साइडर की बोतलें (750 मिलीलीटर) और 12 वाइन की बोतलें शामिल हैं। यहां आयातित विदेशी शराब की मात्रा 6 बोतलों से अधिक नहीं हो सकती है।
पंजाब -
पंजाब में निवासियों को भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की 2 बोतलें, बीयर का एक केस (650 मिलीलीटर प्रति बोतल), किसी भी विदेशी शराब की 2 बोतलें (1 या 5 लीटर), घरेलू शराब की 2 बोतलें और ब्रांडी की 1 बोतल रखने की अनुमति है।
उत्तर प्रदेश -
उत्तर प्रदेश में, विदेशी मादक पेय पदार्थों की कानूनी सीमा 1.5 लीटर है, जबकि वाइन के लिए यह सीमा 2 लीटर और बीयर के (liquor news at home) लिए 6 लीटर है। इसका मतलब है कि राज्य में शराब भंडारण की कुछ सीमाएँ हैं।
आंध्र प्रदेश -
आंध्र प्रदेश में, निवासी बिना किसी परमिट के भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) या विदेशी शराब की अधिकतम 3 बोतलें और बीयर की अधिकतम 6 बोतलें रखने के लिए स्वतंत्र हैं।
अरुणाचल प्रदेश -
अरुणाचल प्रदेश में, आबकारी अधिनियम के तहत वैध शराब लाइसेंस के बिना 18 लीटर से अधिक आईएमएफएल या देशी (alcohol stock limit) शराब रखना अवैध है। यह नियम राज्य में शराब की खरीद और भंडारण को नियंत्रित करता है।
पश्चिम बंगाल -
पश्चिम बंगाल में, 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को भारत में निर्मित विदेशी शराब की अधिकतम 6 बोतलें (750 मिलीलीटर प्रत्येक) खरीदने और रखने की अनुमति है। इसके अलावा, उन्हें बिना लाइसेंस के 18 बीयर की (how much liquor at home) बोतलें रखने की भी इजाजत है।
असम -
असम में खुदरा बिक्री प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आईएमएफएल की 12 बोतलों, संशोधित या विकृत स्पिरिट की 4.5 लीटर तथा 'प्रतिष्ठित' देशी स्पिरिट की 3 बोतलों (750 मिलीलीटर प्रत्येक) तक सीमित है। यह नियम स्थानीय बाजार में शराब के भंडारण को विनियमित करता है।
गोवा -
गोवा में, निवासी अधिकतम 12 बोतल भारतीय विदेशी शराब, 24 बोतल बीयर, 18 बोतल देशी शराब और रेक्टिफाइड तथा डिनैचर्ड स्पिरिट की 6-6 बोतलें रखने के लिए अधिकृत हैं। गोवा अपनी नाइटलाइफ़ और पार्टी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, और यहां शराब की उपलब्धता भी अधिक है।
हिमाचल प्रदेश -
हिमाचल प्रदेश में, लोगों को अधिकतम 48 बीयर की बोतलें और 36 व्हिस्की की बोतलें रखने की अनुमति है। यह राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ शराब की भंडारण की सुविधा के लिए भी जाना जाता है।
केरल -
केरल में शराब की अधिकतम अनुमत खपत 3 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और 6 लीटर बीयर है। राज्य में शराब की खपत और भंडारण पर कुछ सख्त नियम हैं, जो इसे नियंत्रित करते हैं।
मध्य प्रदेश -
मध्य प्रदेश में, उच्च आय वाले व्यक्तियों को एक वार्षिक शुल्क देकर अपने घर में 100 'महंगी' शराब की बोतलें रखने की अनुमति है। यह नियम उच्च वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।
महाराष्ट्र -
महाराष्ट्र में शराब पीने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके तहत, स्थानीय और आयातित दोनों तरह की शराब खरीदने, परिवहन करने और पीने के लिए परमिट होना आवश्यक है। यह कानून राज्य में शराब के सेवन को नियंत्रित करने के लिए है।
राजस्थान -
राजस्थान में नागरिकों को 12 बोतल या 9 लीटर आईएमएफएल रखने की अनुमति है। यहां के निवासी अपने पसंदीदा मादक पेय पदार्थों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उनके पास भंडारण की सीमाएँ हैं।
जम्मू और कश्मीर -
जम्मू और कश्मीर में अनुमत भंडारण में भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की 12 बोतलें शामिल हैं, जिनमें 750 मिलीलीटर जेके देसी व्हिस्की और 12 बीयर की बोतलें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 650 मिलीलीटर है।
ड्राई स्टेट्स -
भारत के कुछ राज्यों, जैसे मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इन राज्यों में शराब के सेवन और भंडारण के खिलाफ कड़े कानून हैं, और नियमों का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन राज्यों में शराब की सख्त नीतियां इसे एक संवेदनशील विषय बनाती हैं।