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UP News : यूपी में प्रोपर्टी ट्रांसफर के नए नियम अनिश्चितकाल के लिए हुए लागू, आम लोगों को बड़ी राहत

Property Transfer Fees in UP :उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लड रिलेशन वालों के लिए प्रोपर्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर नई व्यवस्था व फीस लागू कर दी है। यह खासकर दो बड़े शहरों के लिए परमानेंट कर दी गई है।  दरअसल, सरकार को प्रोपर्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही थीं। अब सरकार ने प्रोपर्टी ट्रांसफर की फीस को काफी कम कर दिया है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रोपर्टी को लेकर पारिवारिक विवादों में भी कमी आएगी।

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UP News : यूपी में प्रोपर्टी ट्रांसफर के नए नियम अनिश्चितकाल के लिए हुए लागू, आम लोगों को बड़ी राहत

My job alarm - (UP me property registration fees) अब तक यूपी में पारिवारिक प्रोपर्टी के हस्तांतरण के लिए रजिस्ट्रेशन की ज्यादा स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती थी। कई मामलों में यह भी देखा गया कि संपत्ति का बंटवारा सहमति से होने के बावजूद बात रजिस्ट्रेशन पर आकर रुक जाती थी और विवाद उत्पन्न हो जाता था। ऐसा प्रोपर्टी ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा होने के कारण भी हो रहा था। अब सरकार ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्लड रिलेशन में प्रोपर्टी ट्रांसफर फीस (Property Transfer Fees in up) को महज 5000 रुपये कर दिया है। इसके लिए परिवार के सदस्यों को संबंधित अधिकारी के सामने सहमति जतानी होगी। यह नियम नोएडा और गाजियाबाद के लिए खासतौर से लागू रहेगा।

 

पहले 6 माह के लिए ही थी वैधता

 

खून के रिश्ते में उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक प्रोपर्टी ट्रांसफर (UP Property Transfer Rule) करवाना चाहता है तो अब उसे केवल 5000 रुपये ही रजिस्ट्रेशन फीस यानी स्टांप ड्यूटी के लिए देने होंगे। नोएडा व गाजियाबाद (Noida Ghaziabad Property Transfer fees) में भी यही सिस्टम लागू रहेगा। इस व्यवस्था का फायदा कुछ नजदीकी परिजनों को भी मिलेगा। शुरुआती चरण में यह नियम को छह महीने के लिए  था लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इसकी वैधता अनिश्चितकाल के लिए कर दी है। बता दें कि पहले यह फीस 7 फीसदी के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी के रूप में देनी पड़ती थी।

 

पिछले साल बनाई गई थी यह नीति

 

उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद (Noida Ghaziabad me Property Transfer Fees) में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। यहां पर आपकी कोई प्रोपर्टी है और आप इसे अपने ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति या किसी अन्य करीबी रिश्तेदार को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मामूली सी स्टांप ड्यूटी (Up me property ki stamp duty ki fees) में आपका काम बन जाएगा। सरकार ने साल 2023 में इस पॉलिसी को बनाया था और 6 माह के लिए लागू किया था। अब यह अनिश्चितकाल तक लागू रहेगी। 

 

 

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने दी यह जानकारी 

 

 

इस बारे में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले साल ब्लड रिलेशन वालों के लिए प्रोपर्टी ट्रांसफर (Property Transfer rules in UP) में फीस में छूट पर बनाई गई  नीति की अवधि अब अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले यह छह माह तक ही थी। खून के रिश्ते में अब प्रोपर्टी ट्रांसफर कराने पर रजिस्ट्रेशन या स्टांप शुल्क (UP me stamp fees)के रूप में सिर्फ 5000 रुपये देने होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले में फैसला लिया गया था। यहां पर इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि ऐसे मामलों में प्रोसेसिंग फी के रूप में 1000 रुपये का शुल्क भी देना होगा।

सरकार ने ये भी किया परिभाषित


इस नीति का लाभ लेने वाले परिजनों में कौन-कौन शामिल होंगे, इसे भी सरकार ने परिभाषित किया है। इनमें बेटा, बेटी, माता, पिता, पति, पत्नी, बहू, दामाद, सहोदर भाई, सहोदर बहन और पोते-पोती या नाती-नातिन को शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सरकार की इस नीति का कोई अपात्र लाभ उठाकर दुरुपयोग न कर सके। 

पहले कितना शुल्क लगता था

इससे पहले उत्तर प्रदेश में परिवार के सदस्यों व नजदीकी रिश्तेदारों को प्रोपर्टी ट्रांसफर कराने पर प्रोपर्टी की कुल कीमत का 7 फीसदी स्टाम्प ड‌्यूटी के रूप में देना पड़ता था, प्रोपर्टी की रजिस्ट्रेशन फीस (Blood relation me Property Transfer Fees) भी देनी पड़ती थी। इससे परिवार के लोगों का अपनी ही जमीन के लिए काफी ज्यादा खर्चा हो जाता था। इससे अक्सर विवाद भी हो जाते थे। 

जानिये, प्रदेश सरकार को क्या हो रहा था नुकसान

पहले की नीति में पारिवारिक सदस्यों को प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में रजिस्ट्रेशन का खर्चा (Blood relation me Property Transfer Fees kitni hai)बहुत ज्यादा देना पड़ता था। इसलिए लोग खर्चे से बचने के लिए परिवार के सदस्य को पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते थे। इसके जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर (What is property transfer) हो जाती थी। इसके लिए सिर्फ 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर की जरूरत पड़ती थी। इससे सरकार को राजस्व का मोटा चूना लग रहा  था। अब नई नीति से सरकार की आमदनी बढ़ेगी।

लोगों को अब कितना होगा फायदा 

यूपी में प्रोपर्टी हस्तांतरण की नई नीति (Property Transfer policy in UP) के अनुसार अगर आप 50 लाख रुपए की संपत्ति किसी नजदीकी रिश्तेदार को देना चाह रहे हैं यानी उसके नाम ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो उसको 5000 रुपये स्टांप शुल्क व 1 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस ही देनी पड़ेगी। यदि बाजार दर पर उस पर स्टांप ड्यूटी भरी जाए तो करीब 4.20 लाख रुपए का खर्चा आता है। ऐसे में नजदीकी रिश्तेदार व ब्लड रिलेशन वालों के लिए प्रोपर्टी ट्रांसफर (Blood relation Property Transfer policy in UP) करवाना अब बेहद सस्ता पड़ रहा है।

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