UP News : यूपी में एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है, डील करने से पहले जानिये योगी सरकार का नियम
My job alarm (property purchasing rules uttar pradesh) : हर कोई चाहता है कि उसके पास खुद का घर और जमीन हो। इसका एक तरह से शौंक सब को ही होता है। अपनी इसी शौंक के चलते व्यक्ति कठिन मेहनत कर पैसे कमाता है और प्रोपर्टी की खरीदारी (property purchasing rules in UP) के लिए पैसे एकत्रित करता है। ये चीज तो आपने देखी ही होगी कि आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी या लैंड में निवेश आज ही से नहीं बल्कि बीत काफी समय से चला आ रहा है।
हमारे देश में निवेश (investment tips) के लिए ज्यादातर यही तरीका अपनाया जाता है। लेकिन कई बार जानकारी के आभाव के चलते गलती भी हो जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक आदमी अपने नाम पर कितनी जमीन (कृषि) खरीद सकता है, जमीन खरीदने (land buying rules) से पहले किन-किन बातों का ध्यान देना होता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए खबर को विस्तार से पढ़ें।
यहां जानें यूपी में कौन कितनी खरीद सकता है जमीन?
अगर आप नही जानते है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा (Maximum limit for purchasing land) अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। पूरे देश में जमीन रखने का एक-सा कानून नहीं है। ऐसे में बात अगर यूपी (UP propert buying rules) की करें तो यहां सरकार के नियमों के अनुसार एक शख्स अपने नाम पर अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि ही खरीद सकता है। इससे ज्यादा जमीन खरीदने की यहां अनुमति नहीं है।
अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने वाले है तो जमीन खरीदने से पहले दें इन बातों का ध्यान "जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाएं तो इस बात की तस्दीक कर लें कि भूमि सरकारी न हो। आपको खतौनी (khatauni) में यह देखना होगा कि वो जमीन श्रेणी 1 (क) की होनी चाहिए।"
जमीन खरीदते वक्त इन 5 बातों का रखें ध्यान
- जब आप खतौनी को देखेंगे तो उसपर 16 डिजिट के एक कोड होगा, जिसका आखिरी अंक 12 होना चाहिए। अगर ऐसा न हो तो आप सावधान हो जाइए।
- आप जब कोई जमीन खरीदने जाएं तो सीएच 41 और 45 में यह देख लीजिए कि वह भूमि चकरोड, मरघट, खलिहान, चारागाह में न आ रहीं हो।
- जमीन का नक्शा देखने के साथ-साथ रेजिस्ट्री ऑफिस (registery office) में उसका 12 साल का रिकॉर्ड भी जरूर देखें।
- ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर आप जमीन किसी SC/ST समाज के शख्स से खरीद रहे हैं तो उसके लिए डीएम से परमिशन लेनी होगी। अगर बिना परमिशन खरीदेंगे तो वह जमीन राज्य सरकार (state government) के पक्ष में चली जाएगी।
- जमीन खरीदने से पहले इस बात की जानकारी लेनी भी जरूरी है कि भूमि किसी बैंक में बंधक न हो, अन्यथा दाखिल खारिज (land buying tips) नहीं किया जाएगा।
- जमीन खरीदने से पहले मौके पर जाकर देख लें कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, उसपर उसका कब्जा (poissession on land) है भी यह नहीं।
कहां कितनी जमीन खरीद सकते हैं
केरल में जमीन खरीदने की लिमिट : 7.5 एकड़
महाराष्ट्र में जमीन खरीदने की लिमिट : 54 एकड़
पश्चिम बंगाल में जमीन खरीदने की लिमिट : 24.5 एकड़
बिहार में जमीन खरीदने की लिमिट : 15 एकड़
हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने की लिमिट : - 32 एकड़
कर्नाटक में जमीन खरीदने की लिमिट : 54 एकड़
उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की लिमिट : 12.5 एकड़