Train Ticket Rules : ट्रेन छूटने पर क्या उसी टिकट से कर सकते है अगली रेल में सफर, जान लें रेलवे के निय

My job alarm - (Railway Ticket Rules ) भारतीय रेलवे के नियमों और कानूनो के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नही होती है फिर भले ही वो हर रोज ही रेल में सफर करते हो। हर दिन हजारों लाखों की संख्या में लोग ट्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते है। कोई लंबी दूरी के लिए तो कोई कुछ घंटो के लिए सरकार की इस सेवा का उपयोग करता ही (railway facilities) है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि रेल का सफर काफी किफायती है और केवल किफायती ही नही ट्रेन में यात्रा करना काफी आरामदायक भी है। ऐसे में अगर आप अक्सर रेलवे से सफर करते हैं तो आज हम आपके लिए एक जरूरी सूचना लेकर आए हैं, जो आपके काम आ सकती है। अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर हमारी ट्रेन छूट गई तो क्या हम उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते (train ticket rules) हैं?
अगर आप भी जवाब जानना चाहते है तो आपको बता दें कि हां ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिन्होंने जनरल की टिकट ली (train journey) है। रिजर्वेशन की टिकट लेने वाले लोग ये नहीं कर सकते हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।
जान लें क्या कहता है रेलवे का नियम?
बहुत बार ऐसा होता है कि किसी न किसी कारण आपकी ट्रेन छूट (what to do if train was missed) जाती है। अगर किसी कारण से आपकी भी ट्रेन छूट गई है तो ऐसे में अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप आसानी से किसी अन्य ट्रेन के जनरल डब्बे में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक फिक्स समय और सीट के लिए टिकट बुक कराई है। ऐसे में आप किसी अन्य ट्रेन में सफर (train travel tips) नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी और ने अपने लिए टिकट बुक कराई होगी। यहां हम आपको बता दें कि दोनों कैटेगरी के लिए नियम अलग-अलग होते हैं। अब सवाल उठता है कि इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।
ऐसेस में रिजर्वेशन वाले यात्री के लिए क्या है नियम
अगर हम बात करे रिजर्वेशन वाले यात्री की तो आप किसी अन्य ट्रेन में जाकर नहीं बैठ सकते हैं लेकिन आपके लिए भी हल है। वो एक तरीका ये है, जिससे आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं। ऐसे में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपनी रिजर्वेशन टिकट काउंटर (reserved ticket rules) से ली है तो आपको वहीं जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा। वहीं अगर आपने ऑनलाइन टिकट कराई थी तो आप IRCTC की साइट और ऐप के जरिए टीडीआर फॉर्म भर सकते हैं।
हालांकि ये एक ही स्थिति में हो सकता है, अगर आप किसी वजह से ट्रैवल नहीं (reservation travelling rules) कर पाएंगे। आपको टीडीआर चार्ट बनने से एक घंटा पहले ही फाइल करना होगा। टीडीआर फाइल करने पर आपको 60 दिनों अंदर रिफंड वापस आ जाएगा। बता दें कि तत्काल टिकट (tatkal ticket refund) के केस में यह सुविधा काम नहीं करती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी।