My job alarm

Toll Tax Rules : अब इतने सेकंड के बाद नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, NHAI ने जारी की गाइडलाइन

Toll Tax :हाल ही में टोल टैक्स का भुगतान करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। NHAI की जारी गाइडलाइन्स के अनुसार अब टोल टैक्स देने वाले वाहन चालकों को इतने सेकेंड के बाद कोई टोल टैक्स देने की जरूरत ही नही है। आपकी सुविधाओं को देखते हुए एनएचआईए के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। आइए इसके बारे में नीचे खबर में जान लें विस्तार से...

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Toll Tax Rules : अब इतने सेकंड के बाद नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, NHAI ने जारी की गाइडलाइन

My job alarm (toll tax new rules) : एक राज्य और शहर की सीमा से दूसरे राज्य और शहर की सीमा में प्रवेश करने पर आपको टोल प्लाजा (toll plaza) से होकर गुजरना पड़ता है। इन टोल पर आपको कर का भुगतान करके आगे जाना होता है। इस कर भुगतान को ही टोल टैक्स (toll tax) कहा जाता है। हमारे देश में अब तो कई एक्सप्रेसवे का निर्माण भी हो चूका है जिससे कि देश में कनेक्टिवीटी और बेहतर हो गई है।

इतना ही नही, जब दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क (road network in India) की बात होती है, तो भारत का नाम भी शामिल होता है। सड़कों की मरम्मत और रखरखाव एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए स्टेट और नेशनल हाइवे पर कई किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं। हर एक्सप्रेसवे (expressway in India) या हाइवे का टोल शुल्क एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ नियम हैं जिनकी जानकारी आपको टोल टैक्स से राहत दिला सकती है।

 


NHAI की गाइडलाइन्स

 

हाइवे पर रोज ही गाड़ियों का तांता लगा रहता है। देश के स्टेट, नेशनल हाइवे (national highway rules) और एक्सप्रेसवे से रोजाना करोड़ों गाड़ियां गुजरती हैं और इसके लिए टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कभी-कभी लंबी लाइनों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि, 2021 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (National Highway Authority of India) ने एक नियम लागू किया, जिसके तहत कोई भी वाहन टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक नहीं रुक सकता। यदि रुकने का समय इससे अधिक होता है, तो आपको बिना टोल दिए निकलने की अनुमति है।


Toll प्लाजा पर भीड़ हो तो -


NHAI के द्वारा जारी गाइडलाइन्स (NHAI guidelines) के अनुसार अगर टोल प्लाजा पर भीड़ है या 10 सेकंड से अधिक रुकना पड़ रहा है, तो आप निशुल्क टोल का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप NHAI की हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको लाइन में लगने के बाद भी अगर टोल के लिए कहा जाता है तो आप इस  हेल्पलाइन नंबर (national highway helpline no.) के जरिए अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। 


इस स्थिति में नही देना कोई टोल टैक्स-


10 सेकंड से अधिक रूकने वाले नियम के अलावा अगर टोल प्लाजा पर 100 मीटर के दायरे में वाहनों की लंबी लाइन लगी है। तो आपको टोल टैक्स नहीं देना (rules for toll tax in India) होगा, बशर्ते कि आपकी गाड़ी उस पीली पट्टी से दूर न हो। अगर आपकी गाड़ी इस सीमा के भीतर है, तो आपको टोल चुकाना होगा अगर वो उससे दूर है तो आप बिना टोल दिए ही टोल प्लाजा (toll plaza new rules) से गुजर सकते है। 


फास्टैग मशीन सही से काम न करने पर-


एक और कारण  है जिससे कि आप बिना टोल टैक्स दिए टोल प्लाजा क्रोस कर पाते है टोल प्लाजा पर फास्टैग मशीन काम नहीं कर रही है, तो आप भी टोल टैक्स से बच सकते हैं। इन नियमों की जानकारी रखने से आपको टोल टैक्स से राहत (how to get relief from toll tax) मिल सकती है।

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