Toll Tax Rule : बिना टैक्स दिये क्रॉस कर सकते हैं टोल, जान लें NHAI का ये नियम
Toll Tax Se Bachne ke tarike :भारत में हजारों लोग एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए डेली टोल प्लाजा को क्रोस करते हैं। हाईवे की मदद से आपका सफर काफी आसान हो जाता है। अपने यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए NHAI ने टोल प्लाजा (how to skip from toll tax) को क्रोस करने को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। अगर आप इन नियमों के बारे में जान लेते हैं तो इससे आपको काफी फायदा हो सकता है।
My job alarm - (Toll Tax) आमतौर पर अगर आप किसी हाईवे को क्रोस करते हैं तो वहां पर आपको टोल पलाजा देखने को मिल जाता है। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ पाती है। पहले टोल पलाजा पर कैश से पेमेंट की जाती थी लेकिन अब यात्रियों के सफर को और भी ज्यादा आसामदायक बनाने के लिए Fastag की सुविधा को शुरू कर दिया गया था। जिसकी मदद से यात्री तुरंत टोल प्लाजा (toll plaza) को क्रोस कर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बिना टोल टैक्स दिये भी टोल प्लाजा को क्रोस कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसको लेकर NHAI का नया नियम।
जानिये क्या है नियम
देश के हर स्टेट और नेशनल हाईवे पर से हर रोज करोड़ों गाड़ियां सफर करती हैं। यात्रा के दौरान सभी वाहन चालकों को टोल टैक्स देना पड़ जाता है। कई बार टोल प्लाजा (toll tax rule in india) पर काफी लंबी कतार लगी रहती है। जिसकी वजह ये सफर कर रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। इस परेशानी से बचाव करने के लिए कुछ साल पहले एक नियम बनाया गया था। जिसकी वजह से सफर कर रहे यात्रियों को काफी राहत मिल सकती है। इस नियम के बारे में आपको जानकारी होना काफी जरूरी।
NHAI ने जारी किया अपडेट
साल 2021 में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के द्वारा लोगों की सहूलियत के लिए एक नियम बनाया गया था। जिसके तहत यात्रियों को काफी राहत मिली थी। अगर किसी भी यात्री को टोल टैक्स (टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने से कैसे बचें) पर 10 सेकंड से ज्यादा रुकना पड़ता है तो वो व्यक्ति बिना टोल दिए वहां से जा सकता है।
इतनी देरी के बाद फ्री में क्रोस कर सकते हैं टोल
NHAI के द्वारा जारी किये गए नियमों के मुताबिक अगर टोल प्लाजा पर काफी ज्यादा भीड़ है या फिर वहां पर आपको किसी भी वजह 10 सेकेंड से ज्यादा रुकना पड़ता है तो ये निशुल्क टोल क्रोसिंग (NHAI Rule for free Toll Crossing) का नियम लागू होगा। इस अवधि के दौरान अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी होनी है। तो आप नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क कर सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
NHAI के इस नियम के मुताबिक अगर टोल प्लाजा पर 100 मीटर के दायरे में वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है, तो उस स्थिति में भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी टोल टैक्स (toll tax dene se bachne ka tareeka) नहीं देना होता है। लेकिन इस 100 मीटर में एक पीली पट्टी का होना काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है। वहीं अगर आपकी गाड़ी इस पीली पट्टी से दूर है तो आपको किसी भी तरीके का कोई टोल टैक्स (toll tax se kese bachne) नहीं देता होगा। इसके अलावा टोल प्लाजा पर लगी फास्टैग मशीन के काम नहीं करने पर भी आप इससे बच सकते हैं और बिना टोल टैक्स दिये जा सकते हैं।