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Toll Tax : हाईवे पर कितनी लंबी लाइन होने पर नहीं देना होगा टोल टैक्स, NHAI ने बताया नियम

Toll Plaza Rules  : टोल टैक्स नेशनल हाइवे पर लगने वाला वो कर है जो हर वाहन चालक को राज्य की सीमा से बाहर जाने और अंदर आने के लिए चुकाना होता है। इसे लेकर NHAI ने नियम भी बनाए है। ऐसा ही एक नियम है टोल प्लाजा पर टोल कटने को लेकर कि यदि यहां इससे लंबी लाइन लगती है तो आपको वहो टोल चुकाने की कोई जरूरत नही है आप बिना टोल टैक्स दिए टोल प्लाजा को क्रॉस कर सकते है। 
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Toll Tax : हाईवे पर कितनी लंबी लाइन होने पर नहीं देना होगा टोल टैक्स, NHAI ने बताया नियम

My job alarm - (Toll Tax Rules) टोल टैक्स के नियमों के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी ही नही होती है। बेशक लोग चाहे हर रोज टोल प्लाजा (what is toll plaza) को पार करते हो लेकिन उन्हे इसके नियमों और यहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे मे जानकारी ही नही होती है। वैसे तो देश में अब नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे का निर्मा (expressway in India) लगातार जारी है। टोल टैक्स की दरें (toll tax rates) अब बढ़ाई ही जा रही है। लेकिन क्या आप भी ये सोचते है कि आप बिना टोल टैक्स के टोल प्लाजा को क्रॉस करें। अगर आप ये सोच रहे है तो आपको बता दें कि NHAI के इसे लेकर भी नियम निर्धारित है। NHAI के एक पुराने ट्वीट के अनुसार, एक खास परिस्थिति में वाहन चालक बगैर टोल टैक्स दिए आगे निकल सकता है। एनएचएआई के अनुसार, अगर टोल बूथ से वाहनों की लाइन (Line of vehicles from toll booth) 100 मीटर तक लंबी बन गई है तो गाड़ियों को वहां से बगैर भुगतान के निकाला जाएगा ताकि लाइन छोटी की जा सके।


इस नियम के बारे में अगर आप नही जानते है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनएचएआई (NHAI rules) ने साल 2021 में किए एक ट्वीट में कहा है कि टोल टैक्स के हर भुगतान (how to pay toll tax) लेने के लिए अधिकतम 10 सेकेंड का ही समय निर्धारित किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह भी तय किया गया है कि पीक आवर्स में भी टोल पर लगी लाइन 100 मीटर से लंबी नहीं हो सकती है।


अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो  इसके लिए हर टोल लेन में बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली पट्टी खींची जाती है। जैसे ही गाड़ियों की लाइन इस रेखा से बाहर निकलने लगती है टोल को फ्री (when toll tax free) कर दिया जाता है। जैसे ही लाइन 100 मीटर के अंदर आ जाती है टोल टैक्स दोबारा वसूला जाने लगता है।


टोल प्लाजा को लेकर क्या है 60 किलोमीटर का रूल? 


टोल प्लाजा के नियमों के बारे में आपको बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) का कहना है कि फी रूल 2008 के अनुसार, किसी भी हाईवे पर 2 टोल प्लाजा के बीच का अंतर 60 किलोमीटर होना ही चाहिए। इस रूल की पुष्टि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने भी की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना था कि उनका लक्ष्य है कि 60 किलोमीटर के अंदर हाईवे पर एक ही टोल प्लाजा रहे। फिलहाल इनके बीच का अंतर कम हो सकता है। इसके पीछे मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि कई बार जगह की कमी, ट्रैफिक, कंजेशन आदि के कारण 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा हो सकते हैं।


जरूर जान लें टोल और रोड टैक्स के बीच का अंतर


आपको सबसे पहले इनमें अंतर जान लेना चाहिए। बता दें कि रोड टैक्स का भुगतान (what is road tax) वाहन चालक द्वारा आरटीओ को किया जाता है। रोड टैक्स राज्य के अंदर की विभिन्न सड़कों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। वहीं अगर टोल टैक्स (what is toll tax) की बात करें तो टोल टैक्स एक खास सड़क, मुख्यत: हाईवे या एक्सप्रेसवे पर वसूला जाता है। यहां पैसा किसी एक राज्य की सरकार को नहीं जाता है। इसका कलेक्शन उस हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी या फिर एनएचएआई करती है। इससे नेशनल हाइवे की मेंटेनेंस की जाती है। 

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