Toll Plaza पर कितने सेकेंड बाद नहीं देना होता टोल टैक्स, NHAI ने जारी किया नोटिफिकेशन
My job alarm - (Toll Plaza Rules ) राज्य या शहर की सीमा से बाहर जाते है तो अकसर आपको टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। टोल पर उचित कर का भुगतान करने के बाद ही आप आगे बढ़ते है। इसके नियमें के बारे में जानकारी होना तो आपको बेहद जरूरी है। टोल टैक्स (Toll Tax) आपके वाहन और आपको कितनी दूरी का सफर करना है उस बात पर निर्भर करता है। हर राज्य की सीमा पर आपको ऐसे टोल प्लाजा देखने को मिलते है। हर वाहन को टोल टैक्स का भुगतान (payment of toll tax) करना ही पड़ता है।
पहले कैश में ही टोल टैक्स लिया जाता था लेकिन उसके बाद टोल पर लंबी-लंबी गाड़ियों की कतारें ना लगें इसके लिए सरकार ने फास्ट-टैग सिस्टम (Fast-Tag System) शुरू कर दिया है। इसकी मदद से टोल को बिना रुके पार किया जा सकता है और टैक्स भी नगद के मुकाबले कम लगता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपका टोल टैक्स पूरी तरह फ्री (how one pass toll plaza without paying tax ) भी हो सकता है?आपको ये जानकर वैसे काफी हैरानी होने वाली है। आइए नीचे खबर में बताते है कि कैसे...
इतने सेकेंड से ज्यादा वेटिंग टाइम पर नही देना होगा टोल टैक्स
NHAI के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी कर नियमों की जानकारी साझा की जाती है। आपको बता दें कि साल 2021 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI new rules and guidelines) एक नियम लाई थी, जिसका मकसद था कि टोल पर कोई भी वाहन 10 सेकेंड से ज्यादा ना रुके। लेकिन अगर इससे ज्यादा वक्त लगता है तो वाहनचालक को बिना टोल टैक्स दिए वहां से जाने दिया जा सकता है। NHAI के नियमानुसार, अगर टोल प्लाजा पर ज्यादा भीड़ है, तो भी वेटिंग टाइम किसी भी वाहन का 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर आपसे टोल टैक्स (toll Tax Free) नही लिया जा सकता है।
प्लाजा पर नही लगनी चाहिए इतनी लंबी कतार
टोल के नियमों के बारे में जानकारी आपके समय के साथ ही आपका पैसा बचाने में भी काफी सहायक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनएचएआई के द्वारा बनाए गए नियमों (NHAI 10 second rule) के अनुसार, टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतारें 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर टोल प्लाजा पर आप 100 मीटर के दायरे के बाहर गाड़ी खड़ी करके इंतजार कर रहे हैं तो आप बिना टैक्स दिए ही टोल क्रॉस कर आगे जा सकते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक, इस 100 मीटर के दायरे को दर्शाने के लिए हर टोल प्लाजा पर एक पीली पट्टी अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है और आपको परेशानी होती है या टैक्स भरने के लिए जोर-जबरदस्ती की जाती है तो NHAI के हेल्पलाइन नंबर (1033) पर बात की जा सकती (NHAI helpline no.) है।
ऐसे होता है टोल टैक्स तय
वाहन चालक तो शायद ये बात जानते ही है कि टोल प्लाजा (Toll Plaza rules) पर टैक्स नगद देने की बजाए फास्ट टैग पर सस्ता पड़ता है। फास्ट टैग का मकसद वेटिंग टाइम को कम करना और फ्यूल की बर्बादी को रोकना है। वहीं, अगर आपका ये सवाल हे कि आखिर टोल टैक्स किस आधार पर कितना काटा (On what basis toll tax deducted) जाता है तो आपको बता दें कि यह सड़क की दूरी, बनावट, वाहनों के आकार आदि पर निर्भर करता है। वैसे, एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर होती है।