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Toll Tax पर इन लोगों को मिलती है छूट, जान लें बिना टैक्स दिए कितनी बार कर सकते हैं क्रॉस

toll tax rule - आजकल, लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बेहतरीन एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए जा रहे हैं। जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो अक्सर आपको टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है, जहां हर वाहन चालक को टोल टैक्स देना होता है। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग बिना टोल दिए ही प्लाजा क्रॉस कर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि छूट किन लोगों को मिलती है और वह कितनी बार बिना टैक्स दिए टोल प्लाजा (Toll Plaza) से गुजर सकते हैं। आइए नीचे खबर में जानते हैं  

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Toll Tax पर इन लोगों को मिलती है छूट, जान लें बिना टैक्स दिए कितनी बार कर सकते हैं क्रॉस

My job alarm - टोल टैक्स यानी सड़क पर सफर के दौरान टैक्स का भुगतान, एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी कभी न कभी रुबरू होते हैं। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग टोल प्लाजा (toll plaza) पर अपना कार्ड दिखाकर बिना कोई शुल्क दिए आगे बढ़ जाते हैं। इसे देखकर अक्सर यह सवाल मन में आता है कि आखिरकार कौन से लोग हैं जो टोल टैक्स से छूट पाते हैं, और किन परिस्थितियों में उन्हें यह छूट मिलती है।

टोल टैक्स माफी यानी टोल टैक्स एग्जेंप्शन  (Toll Tax Exemption) कुछ विशेष व्यक्तियों या समूहों के लिए ही उपलब्ध होती है। इसमें सरकारी अधिकारी, सुरक्षाबल के जवान और कुछ अन्य सलेक्टेड लोगों को शामिल किया जाता है। यह माफी केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मिलती है और हर कोई इसका लाभ नहीं उठा सकता।

टोल टैक्स एग्जेंप्शन क्या है?


टोल टैक्स एग्जेंप्शन का मतलब होता है कि कुछ चुनिंदा लोगों को टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता। यह सुविधा खासकर सरकारी अधिकारियों, सुरक्षाबलों, और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए होती है, जो सरकारी काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे होते हैं। यह छूट उनके अधिकार के तहत आती है, और इसे लागू करने के लिए उन्हें अपने पहचान पत्र या कार्ड (Identity card or card) को दिखाना होता है। टोल टैक्स से छूट पाने वाले लोग टोल प्लाजा पर बिना शुल्क के आगे बढ़ सकते हैं, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता।

कौन लोग पाते हैं टोल टैक्स में छूट?


टोल टैक्स (toll tax Rule) माफी पाने वाले लोगों की सूची में कई प्रकार के अधिकारी और सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो किसी विशेष काम या जिम्मेदारी के तहत यात्रा कर रहे होते हैं। यहां हम उन लोगों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं जिन्हें टोल टैक्स में छूट मिलती है:

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति: भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता। वे चाहे किसी भी प्रकार के वाहन से यात्रा कर रहे हों, उन्हें हमेशा टोल टैक्स से छूट प्राप्त होती है।

सशस्त्र बलों के जवान: सेना के जवान, पुलिसकर्मी, और पैरामिलिटरी बलों के सदस्यों को टोल टैक्स (kin logon ka nahin lagta to talk) माफी मिलती है, बशर्ते वे किसी सरकारी काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हों। अगर कोई सेना का जवान छुट्टी पर जा रहा हो या वापस अपनी ड्यूटी पर लौट रहा हो, तब भी उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।

सरकारी अधिकारियों की यात्रा: केंद्र और राज्य सरकार के कई अधिकारी जो सरकारी कार्यों के लिए यात्रा कर रहे होते हैं, उन्हें भी टोल टैक्स से छूट (toll tax exemption) मिलती है। इसमें किसी सरकारी मिशन पर जाने वाले अधिकारी या सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं।

सांसद और विधायक: संसद सदस्य (MP) और विधानसभा सदस्य (MLA) भी टोल टैक्स से छूट पाते हैं। यह छूट उन्हें उनके विशेष सरकारी काम के दौरान यात्रा के समय मिलती है।

जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी: कुछ उच्च प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जैसे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, खासकर जब वे किसी विशेष ड्यूटी पर होते हैं।

इमरजेंसी सेवाएं: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड  (fire brigade) और अन्य इमरजेंसी सेवाओं के वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट मिलती है। यह छूट इसलिए दी जाती है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में उनके लिए रास्ता जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सके।

टोल टैक्स छूट के नियम


हालांकि टोल टैक्स से छूट एक विशेषाधिकार है, लेकिन इसे लेकर कुछ खास नियम और शर्तें भी होती हैं। यह छूट केवल उन्हीं परिस्थितियों में दी जाती है जब व्यक्ति या वाहन किसी सरकारी काम के लिए यात्रा कर रहे हों। इसके अलावा, इन व्यक्तियों को अपने पहचान पत्र या प्रमाण पत्र दिखाना होता है जिससे यह साबित हो सके कि वे वास्तव में छूट के हकदार हैं।

अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी यात्रा पर है, तो उसे सामान्य यात्रियों की तरह ही टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। यह छूट सिर्फ सरकारी कार्यों के दौरान ही लागू होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सेना का जवान अपनी ड्यूटी पर नहीं है और व्यक्तिगत यात्रा कर रहा है, तो उसे टोल टैक्स देना पड़ सकता है, जब तक कि वह अपनी ड्यूटी से संबंधित न हो।

कितनी बार मिलती है छूट?


टोल टैक्स (toll tax rules) छूट पाने वाले लोग आमतौर पर बिना किसी संख्या की सीमा के टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। खासकर सशस्त्र बलों और पुलिस अधिकारियों के लिए, क्योंकि वे 24 घंटे सेवा में रहते हैं। इसका मतलब है कि वे किसी भी समय, किसी भी वाहन से, जितनी बार चाहें, toll plaza को क्रॉस कर सकते हैं। उनके हर बार टोल टैक्स का भुगतान माफ होता है।

हालांकि, अन्य सरकारी अधिकारियों और सांसदों के लिए यह छूट केवल तब लागू होती है जब वे सरकारी कार्य के तहत यात्रा कर रहे हों। ऐसे में छूट मिलने की शर्तें और भी सख्त हो सकती हैं, और उन्हें प्रमाण देना पड़ता है कि वे किसी विशेष सरकारी काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं।
 

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