My job alarm

supreme court decision : अस्थायी कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, अपीलकर्ताओं  ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal) और हाई कोर्ट के पास छठे वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित रखे जाने को लेकर आवेदन किया था। लेकिन वहां उनकी अपील पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं  के हक में फैसला सुनाया है। आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं - 

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supreme court decision : अस्थायी कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

My job alarm - (Employee News): अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision) ने अस्थायी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि पक्के सरकारी कर्मचारियों की तरह सालों से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को समान लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। सीमा बल (SFF) के एसएसडी फंड मैनेजमेंट करने वाले कर्मचारियों ने अपील की थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। 

6th pay commission का नहीं मिला था लाभ

एक रिपोर्ट में पता चला है कि अस्थायी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग (6th pay commission) और पेंशन का लाभ नहीं मिला। केंद्र सरकार ने उनकी अपील पर सुनवाई करने से पहले ही खारिज कर दी। जिसके बाद कर्मचारियों ने हाई कोर्ट (high court) का दरवाजा खटखटाया और वहां उन्हें इंसाफ मिला। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा "अपीलकर्ताओं को पेंशन लाभ से वंचित रखा जा रहा है यह मनमाना फैसला है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में दिए गए मौलिक अधिकारों (fundamental rights) का उल्लंघन है।" ऐसे में कोर्ट ने अस्थायी कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें पेंशन के साथ-साथ 6ठे वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश दिया है। 
 


अस्थायी कर्मचारियों को मिलता था ये लाभ -

एसएसडी फंड के तहत अपीलकर्ताओं को चौथे और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार सैलरी के साथ-साथ यात्रा भत्ता (traveling allowance), महंगाई भत्ता (dearness allowance), मकान किराया भत्ता (house rent allowance), विशेष सुरक्षा भत्ता (SSA), ग्रेच्युटी, बोनस, शीतकालीन भत्ता और उच्च-ऊंचाई भत्ता का लाभ मिला था। 1 जनवरी 2006 को छठा वेतन आयोग एसएफएफ (SFF) के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया गया। यह लाभ एसएसडी कर्मचारियों को नहीं दिया गया और उसके बजाय सभी अपीलकर्ताओं को 3000-3000 रुपया हर महीने ज्यादा दी गई थी।


CAT के पास से भी अपील खारिज - 

इसके बाद अस्थायी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग (6th pay commission) के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रखने को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) को आवेदन किया था। लेकिन वहां से भी उनकी सुनवाई किए बिना ही अपील को खारिज कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कहना था कि ये लोग सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं थे।

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