RBI guidelines: सरकारी बैंक में लंच का बहाना लेकर काम नहीं टाल सकते कर्मचारी, जानिए RBI का नियम
Banking Rights: अक्सर हम देखते हैं कि जब हम बैंक जाते हैं तो कईं बैंक के कर्मचारी ग्राहकों को लंच का बहाना बनाकर टाल देते हैं। कईं बार तो ऐसा भी देखने को मिलता हें कि कर्मचारी अपने दिए हुए (RBI Rules) वक्त पर भी वापिस नहीं आते। इसी के चलते ग्राहकों को नियमों की जानकारी के अभाव में परेशानी उठानी पडती हैं। आइए जानते हैं कि सरकारी बैंक में लंच को लेकर आरबीआई के बनाए गए नियम...
My job alarm - (Bank lunch time) अक्सर ऐसा होता हैं कि जब कोई ग्राहक बैंक में जाता हैं तो बैंक कर्मचारियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसा कईं बार देखने को मिला हैं कि बैंक कर्मचारियों की ऐसी हरकतों की (bank lunch complaint) विडियो भी वायरल हुई है। इसी के चलते यदि आप भी किसी काम के चलते बैंक में जाते हैं तो आपको बता दें कि कोई भी कर्मचारी आपके काम को लंच का बहाना बनाकर टाल नहीं सकते हैं। दरअसल, आरबीआई ने इन बातों के लिए कुछ नियम बनाए हैं-
RBI ने क्या कहा?
एक बार RTI कार्यकर्ता द्वारा दायर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने जवाब में कहा कि उसके द्वारा कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। RBI से इस पर स्पष्टता मांगी गई थी कि क्या बैंकों के लिए लंच ब्रेक के लिए कोई समय तय किया गया है? 10 मार्च 2007 को RBI के जवाब में कहा गया, ‘आरबीआई, बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर) ने बैंकों के लिए दोपहर के भोजन का कोई समय निर्धारित नहीं किया है।’
बैंक में लंच को लेकर क्या है समय?
- दोपहर के भोजन के समय बैंक को बंद नहीं किया जा सकता। ग्राहक बैंक के कामकाजी घंटों के दौरान किसी भी समय (bank postpone your work on lunch) बैंक में आ सकते हैं। ऐसे में बैंक (Banking rules) कर्मचारी अपना लंच ब्रेक बैचों में लेते हैं ताकि काम प्रभावित न हो। वे आमतौर पर दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे के बीच दोपहर का भोजन करते हैं।
- बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के जवाब में इस बारे में बताया है कि बैंक के सभी कर्मचारी एक साथ लंच (Banking rights) करने नहीं जा सकते हैं। उन्हें एक-एक करके लंच ब्रेक लेना होता है। इस दौरान नॉर्मल ट्रांजैक्शन चलते रहना चाहिए। यही आरबीआई का नया नियम हैं।
- ऐसे में अक्सर ऐसा होता हैं कि बैंक कर्मचारी लंच के नाम पर आपके काम को घंटों रोके रहता है या लेटलतीफी करता है। इसके चलते (RBI Guidelines) ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पडता हैं। इस स्थिति में आप उसकी शिकायत बैंक मैनेजर से कर सकते हैं।
- अगर बैंक मैनेजर भी आपकी बात को नहीं सुनता है। ऐसे में आप नोडल ऑफिसर से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। यही नहीं (bank complaint to rbi) आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकपाल और उपभोक्ता फोरम में भी इसकी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प मौजूद है।
आप cms.rbi.org.in पर, CrPC@rbi.org.in पर ईमेल करके इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद आपकी कंप्लेन की (Bank Lunch Rules) जांच करके संबंधित कर्मचारी पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
