Railway New Rules: ट्रेन में सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, जुर्माने के साथ साथ काटनी पड़ेगी जेल

My job alarm - (Indian Railway Rules) भारतीय रेलवे हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जानते हैं कि हर दिन रेलवे में लाखों यात्री सफर करते हैं और अब तो त्योहारी सीजन शुरू हो चुका हैं जिसके चलते दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं, जिससे ट्रेनों में भारी (indian railway reservation rules) भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के चलते यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने कुछ नियम बनाए हैं। अगर कोई भी यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता हैं तो उन्हें कडी से कडी सजा भी भुगतनी पडेगी।
क्या आपको पता है कि ट्रेन में कुछ चीजों को ले जाना पूरी तरह से मना है। इन चीजों को लेकर ट्रैवल करने पर आप पर जुर्माना भी लग सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। जी हां, भारतीय रेलवे द्वारा बनाए ट्रेन में पटाखे और फुलझड़ियां जैसी ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने पर सख्त पाबंदी है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने पर बैन लगाया हुआ है। पटाखे भी ज्वलनशील पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। इन नियमों के (indian railway reservation cancellation rules) अनुसार, यात्री किसी भी तरह के पटाखों को ट्रेन में नहीं ले जा सकते। यदि कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर सफर करता पाया गया, तो उसे रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई का (Woman Train Passenger) सामना करना पड़ सकता है। इसके तहत 1,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल तक की सजा, या दोनों हो सकते हैं।
रेलवे ने यात्रियों को किया अगाह-
पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि ट्रेन में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ यानी आग लगने वाली चीजों को लेकर ट्रैवल न करें। ऐसा करते पकड़े जाने (indian railways booking rules) पर रेलवे यात्री पर जुर्माना लगा सकता है। इसके साथ ही उसे जेल या दोनों की सजा हो सकती है। रेलवे में ट्वीट में कहा, 'ट्रेन में यात्रा के (Indian Railway irctc) दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है.'
रेलवे कर सकता है यह कार्रवाई-
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, रेलवे ने यात्रियों को आगाह कर दिया हैं कि किन वस्तुओं को ले जाने पर कडा प्रतिबंध हैं। अगर यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं में कोई भी वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर (Indian Railway firecracker ban) चलता है तो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत रेलवे आप पर कार्रवाई कर सकता है। इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है।
रेलवे परिसर में इन चीजों पर रोक-
बता दें कि भारतीय रेलवे (Prohibited items on trains) द्वारा बनाए गए अनेकों नियमों के अनुसार बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर ट्रेन में यात्रा करने के दौरान साथ ले जाने पर प्रतिबंध हैं। दरअसल, एक्सपर्ट्स के अनुसार (Train travel rules) कुछ चीजें सुरक्षा की दृष्टि से रेल यात्रियों के उचित नहीं हैं। ये ऐसी वस्तुएं हैं, जिनसे ट्रेन में आग लगने, ट्रेन के गंदा होने, यात्रियों को असुविधा होने और ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है।
बता दें कि ट्रेन में सूखी घास, गैस सिलेंडर, पटाखे, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, माचिस,केरोसिन आदि आग (can we carry crackers in train) पकड़ने वाली चीजों को ट्रेन में लेकर चलना मना है। इसके साथ ही ट्रेन में धूम्रपान करना भी मना है। ऐसा करते पकड़े जाने पर आपको 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।