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Property Documents : जायदाद के कागजात हो गए गुम तो इन 3 तरीकों से कर सकते हैं रिकवर

property papers : जमीन-जायदाद के मामलों में सभी लोग सजग रहते हैं, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों के मामले अक्सर सामने आते हैं। ऐसे विवादों से बचने के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ सुरक्षित रखे जाएं। कुछ लोग इन दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक के लॉकर (bank locker) का सहारा लेते हैं, जबकि अन्य लोग इन्हें घर पर ही कहीं रख देते हैं और कहीं रखकर भूल जाते हैं। अगर आपके प्रॉपर्टी के कागजात गुम हो गए हैं, तो चिंता न करें। यहां हम आपको तीन तरीके बता रहे हैं जिनसे आप अपने प्रॉपर्टी पेपर आसानी से रिकवर कर सकते हैं।
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Property Documents : जायदाद के कागजात हो गए गुम तो इन 3 तरीकों से कर सकते हैं रिकवर 

My job alarm - कई बार हम चीजों को कहीं रखकर भूल जाते हैं या फिर यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं खो जाती हैं। आमतौर पर छोटी-मोटी चीजें तो खोने के बाद दोबारा मिल सकती हैं या उनकी भरपाई आसानी से हो सकती है, लेकिन जब बात महत्वपूर्ण दस्तावेजों की हो, खासकर प्रॉपर्टी के कागजात (Property Important Documents) की, तो स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। प्रॉपर्टी के पेपर खो जाने का मतलब यह है कि आपके पास उस संपत्ति पर दावे के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, जिससे भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है। 


 लेकिन अगर प्रॉपर्टी के पेपर (property papers News) खो जाएं, चोरी हो जाएं, या नष्ट हो जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में आप डुप्लीकेट पेपर हासिल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया कठिन नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से और समय पर करना जरूरी होता है। चलिए, इस लेख में हम विस्तार से समझते हैं कि अगर प्रॉपर्टी के कागजात खो जाएं तो क्या करना चाहिए और आप कैसे डुप्लीकेट दस्तावेज हासिल कर सकते हैं।

सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराएं

सबसे पहले आपको उस इलाके के पुलिस थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज करानी चाहिए जहां से दस्तावेज गुम या चोरी हुए हैं। अगर स्थानीय पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो आप ऑनलाइन एफआईआर (online FIR) भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस दस्तावेज खोजने का प्रयास करेगी। अगर वह इसमें असफल रहती है तो आपको एक नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट (non traceable certificate) देगी


एफआईआर दर्ज कराएं


सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि जब आपको एहसास हो कि आपके प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो गए हैं या चोरी हो गए हैं, तो तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर (FIR) दर्ज कराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह एक कानूनी प्रक्रिया का पहला कदम है।

FIR में आपको यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आपके दस्तावेज कहां और कैसे खोए या चोरी हुए। पुलिस आपकी रिपोर्ट के आधार पर दस्तावेजों की खोजबीन करेगी। अगर पुलिस दस्तावेज खोजने में असफल रहती है, तो वह आपको एक नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट (Non-Traceable Certificate) जारी करेगी। यह सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होगा कि दस्तावेज अब नहीं मिल सकते और आपको अब अगली कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

आखिरी कदम


अब आपको सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (Sub-Registrar Office) में डुप्लीकेट दस्तावेज के लिए आवेदन करना होगा। यह आवेदन उसी सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में दिया जाएगा जहां प्रॉपर्टी मूल रूप से रजिस्टर्ड है। इस आवेदन के साथ आप एफआईआर और नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट की कॉपी और अखबार में दिये गए विज्ञापन की एक कॉपी लगानी होगी। यहां आपसे कुछ शुल्क लेकर आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके 15-20 दिन बाद प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर (Duplicate property papers) जारी कर दिए जाएंगे।
 

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