Property Documents : प्रॉपर्टी के कागजात गुम होने पर ऐसे मिलेंगे दोबारा, जान लें तरीका
Property Documents lost : हमें अपनी जमीन या अन्य प्रोपर्टी के कागजातों को संभालकर रखना चाहिए। इनके गुम होने पर या कहीं भूल जाने पर मानसिक परेशानी तो होगी ही, साथ ही दोबारा तैयार करवाने में आपका कीमती समय और पैसा भी बर्बाद होगा। अगर प्रोपर्टी के कागज कहीं खो जाएं तो आपको कैसे और कहां से मिलेंगे, इस बारे में जानने के लिए पढ़ें यह पूरी खबर।
My job alarm - (Property Documents) प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सबसे अहम दस्तावेज होते हैं। आमतौर लोग इन्हें घरों में चौकसी के साथ रखते हैं, लेकिन कभी-कभी किसी जरूरी काम से बाहर ले जाने पड़ें तो कहीं भूल जाते हैं या गुम हो जाते हैं। ऐसे में परेशानी होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन्हीं से आपको मालिकाना हक जताने का अधिकार होता है। भविष्य में कभी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े तो ये काम आते हैं।
इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) जैसे कार्यों में भी इनकी जरूरत पड़ती है। कोई थर्ड पर्सन इनका मिसयूज कर सकता है और आपकी प्रोपर्टी पर कब्जा करने की भी सोच सकता है। इनके गुम होने पर आपको ये कहां से दोबारा मिलेंगे और आपको इसके लिए क्या करना होगा, जानिये इस बारे में डिटेल से।
थाने में जाकर कराएं FIR
अगर आपके प्रॉपर्टी के कागजात (property documents) गुम हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको पुलिस थाने जाकर FIR करानी होगी। इसमें बताना होगा कि आपके कागज खो गए हैं। FIR कराने के बाद इसकी कॉपी अपने पास रखें। इस बारे में आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन या सब रजिस्ट्रार को लिखित रूप में बता सकते हैं।
कानूनी तौर पर यह करें
प्रॉपर्टी के कागज अहम दस्तावेज होते हैं, इसलिए इनके लिए कानूनी रास्ता (Property ke kagaj khone par kya kren) भी अपनाएं। आप स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग बनवा लें और इसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी दें। अगर आप किसी हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं तो आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA से इसका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लेकर जमा कराएं। अखबार में इसकी सूचना दें व कॉपी को साथ लगा दें।
रजिस्ट्रार ऑफिस में करें अप्लाई
प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागजात लेने के लिए आप रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। यहां से आपको डुप्लीकेट कागज मिल जाएंगे। इसके लिए आपको डुप्लीकेट सेल डीड (Duplicate sale dead kaha se milegi) के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए FIR की फोटोकॉपी, अखबार में दिए गए एडवरटाइजमेंट की कॉपी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी से अटेस्टेड अंडरटेकिंग प्रमाणपत्र देना होगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज की जाएगी। इसके बाद आपको डुप्लीकेट कागज मिल जाएंगे।
