FASTAG को लेकर NHAI ने जारी की जरूरी गाइडलाइन, अब देना होगा दोगुना टोल टैक्स
Fastag new rules :वाहन चालकों के लिए एक अहम अपडेट आया है। NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी) ने फास्टैग को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ सकता है, और इसके अलावा, गाड़ी को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। आइए नीचे खबर में विस्ता से से समझते हैं NHAI नए नियमों के बारे में
My job alarm - अगर आप वाहन चालक हैं और फास्टैग का यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। दरअसल, हाल ही में NHAI (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने फास्टैग (NHAI FASTag Rules) को लेकर नए नियम जारी किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NHAI ने नई गाइडलाइन्स इसलिए लागू की हैं ताकि टोल प्लाजा (toll plaza) पर यातायात सुचारू रूप से चल सके और किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इन गाइडलाइन्स के अनुसार, अगर गाड़ी की विंडशील्ड पर सही तरीके से फास्टैग नहीं लगा होता है, तो गाड़ी मालिक को टोल प्लाजा पर दोगुना टोल भरना होगा। इस नियम को लागू करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि अगर फास्टैग को विंडशील्ड के बजाय किसी और जगह पर चिपकाया जाता है, तो स्कैनिंग में समस्या आती है। इससे टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति बन सकती है और अन्य गाड़ियों को भी इंतजार करना पड़ता है। आइए, इस विषय को विस्तार से समझते हैं।
फास्टैग क्या है?
फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम (Electronic Toll Collection System) है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इस सिस्टम के तहत गाड़ियों की विंडशील्ड पर एक टैग चिपकाया जाता है, जिसे टोल प्लाजा पर स्कैन किया जाता है। जब गाड़ी टोल प्लाजा के पास पहुंचती है, तो टोल अपने आप फास्टैग से लिंक्ड खाते से काट लिया जाता है। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि टोल प्लाजा पर यातायात भी बेहतर ढंग से संचालित हो पाता है। फास्टैग का इस्तेमाल पूरे भारत के नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे (National Highways and Expressways) पर अनिवार्य कर दिया गया है।
NHAI की नई गाइडलाइन्स
नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि फास्टैग (FASTag Rules) को गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड के अंदरूनी हिस्से पर सही तरीके से चिपकाना अनिवार्य है। अगर यह टैग किसी अन्य हिस्से पर चिपकाया जाता है, तो स्कैनिंग में समस्याएं आती हैं और टोल प्लाजा पर समय बर्बाद होता है। इसलिए, NHAI ने फास्टैग को लेकर कुछ मानक प्रक्रियाएं (Standard Operating Procedures - SoP) जारी की हैं, जो सभी टोल कलेक्शन एजेंसियों के लिए अनिवार्य होंगी।
विंडशील्ड पर न लगाने पर दोगुना टोल
नई गाइडलाइन्स (NHAI Guidelines) के मुताबिक, अगर फास्टैग को गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर सही तरीके से नहीं लगाया गया है, तो टोल प्लाजा पर दोगुना टोल वसूला जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर गाड़ी मालिक ने फास्टैग को विंडशील्ड पर चिपकाने के बजाय किसी अन्य स्थान पर रखा है, तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि सभी गाड़ियां बिना किसी रुकावट के toll plaza से गुजर सकें और यातायात प्रभावित न हो।
फास्टैग का सही स्थान क्यों महत्वपूर्ण है?
फास्टैग (fastag Latest Update) का सही तरीके से विंडशील्ड पर चिपकाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्कैनिंग आसानी से हो जाती है। जब फास्टैग को किसी अन्य जगह पर चिपकाया जाता है, तो टोल प्लाजा पर लगे सेंसर उसे स्कैन नहीं कर पाते, जिससे टोल कलेक्शन में दिक्कत आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए NHAI ने यह सख्त नियम लागू किया है। इसके तहत टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे गाड़ियों की विंडशील्ड पर चिपके फास्टैग की जांच करेंगे और जिन गाड़ियों में फास्टैग सही जगह पर नहीं होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी।
फास्टैग न लगाने पर ब्लैकलिस्टिंग
NHAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी गाड़ी में फास्टैग को मानक प्रक्रियाओं के तहत नहीं लगाया गया है, तो उसे टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) लेनदेन का हक नहीं मिलेगा। इसके अलावा, ऐसी गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। ब्लैकलिस्ट (car blacklist) होने का मतलब है कि गाड़ी को टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे मैनुअल टोल पेमेंट करना होगा, जिसमें समय और पैसे दोनों की बर्बादी होगी।
फास्टैग जारी करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी
NHAI ने फास्टैग जारी करने वाली सभी बैंकों और एजेंसियों को यह निर्देश दिया है कि जब भी वे किसी ग्राहक को फास्टैग जारी करें, तो यह सुनिश्चित करें कि उसे गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड के अंदरूनी हिस्से पर सही तरीके से चिपकाया जाए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि ग्राहक को टोल प्लाजा पर किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। फास्टैग जारी करने वाली एजेंसियों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राहकों को सही जानकारी दें और उन्हें फास्टैग सही जगह पर लगाने के निर्देश दें।
NHAI का टोल कलेक्शन नेटवर्क
NHAI वर्तमान में 45,000 किलोमीटर लंबे नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क पर एक हजार से अधिक टोल प्लाजा के जरिए टोल कलेक्ट करता है। यह नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा (toll plaza) पर यातायात को सुचारू बनाए रखना है। फास्टैग के माध्यम से टोल कलेक्शन प्रणाली को और भी आसान और तेज बनाया गया है, जिससे यात्रियों को बिना रुकावट के सफर का आनंद मिल सके।