NHAI ने टोल टैक्स को लेकर जारी किए नए नियम, अब इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा Toll Tax
My job alarm - Toll Tax Free Vehicle: देश में नए नए हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण जोरों पर है। साथ ही इन पर लगने वाला टोल टैक्स (Toll Tax) भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अक्सर लोग चाहते हैं कि वह टोल टैक्स दिए बिना टोल बूथ पार कर जाएं। ये सच हो सकता है। एनएचआई (National Highways Authority of India) की ओर से इसको लेकर अहम जानकारी दी गई है।
वैसे भी टोल पर लंबी-लंबी गाड़ियों की कतारें (Toll Tax) ना लगें इसके लिए सरकार ने फास्ट-टैग सिस्टम शुरू कर दिया है। इसकी मदद से टोल को बिना रुके पार किया जा सकता है लेकिन आपको टोल प्लाजा के उन नियमों (Fast-Tag) के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से टोल टैक्स पूरी तरह फ्री हो सकता है।
इस नियम से टोल टैक्स हो जाएगा फ्री -
ढाई साल पहले मई 2021 में नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) एक नियम लाई थी, जिसका मकसद था कि टोल पर कोई भी वाहन 10 सेकेंड (10 Seconds waiting time) से ज्यादा ना रुके. अगर इससे ज्यादा वक्त लगता है तो वाहन स्वामी बिना टोल टैक्स (National Highway Authority of India) दिए वहां से जा सकता है. नियमों के अनुसार, अगर टोल प्लाजा पर ज्यादा भीड़ है, तो भी वेटिंग टाइम किसी भी वाहन का 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
लेकिन अब नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नियम कहता है कि टोल प्लाजा पर अगर 100 मीटर के दायरे में वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है, तो उस स्थिति में भी टोल टैक्स नहीं देना होता है। हालांकि, इस 100 मीटर में एक पीली पट्टी का होना जरूरी माना जाता है। आपकी गाड़ी अगर इससे दूर है तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इन नियमों के पालन करने के बाद भी अगर आपको परेशानी होती है या टैक्स भरने के लिए जोर-जबरदस्ती की जाती है तो NHAI के हेल्पलाइन नंबर (1033) पर बात की जा सकती है.
दूरी, बनावट, वाहन के आकार पर टोल टैक्स तय होता
अगर देखा जाए तो टोल प्लाजा पर टैक्स नगद देने की बजाए फास्ट टैग पर सस्ता पड़ता है और फास्ट टैग लोगों के लिए (100 Meters Vehicle Rules) आसान भी हैं जिसके चलते फास्ट टैग अब सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मकसद वेटिंग टाइम को कम करना और फ्यूल की बर्बादी को रोकना है। वहीं, अगर यह जानना हो कि टोल टैक्स किस तरह चार्ज किया जाता है तो यह सड़क की दूरी, बनावट, वाहनों के आकार आदि पर निर्भर करता है। वैसे, एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर होती है।
किसको मिलती है टोल में छूट?
हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी हाइवे से गुजरने के दौरान हर टोल प्लाजा पर आम आदमी को हर हाल में अपना टैक्स ( toll free) देना होता है। लेकिन टोल प्लाजा के कुछ नियम तय किए गए हैं जिसके (nhai repeals toll exemption) बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं होती। लेकिन जिन लोगों को इन नियमों को लेकर कई कंफ्यूजन थे वो अब NHAI ने क्लीयर कर दिए हैं।
आपको बता दें कि भारत में कुछ लोग हैं जिनको कभी भी टोल टैक्स (toll exemption) नहीं देना होता है। इस लिस्ट में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जज, लोकसभा अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, शामिल हैं जिनको टैक्स में छूट मिलती है।