My job alarm

New Year 2025: सड़क या कार में शराब पीने वालों पर होगी FIR, नई गाइडलाइन जारी

New Year 2025 - नया साल 2025 बस कुछ दिन दूर है, और इसके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। होटल और क्लब 31 दिसंबर की रात को विशेष आयोजन की योजना बना रहे हैं, ताकि लोगों का अनुभव यादगार हो सके। इस अवसर पर सरकार ने भी गाइडलाइन्स जारी की हैं और उल्लंघन करने वालों को चेतावनी भी दी है...

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New Year 2025: सड़क या कार में शराब पीने वालों पर होगी FIR, नई गाइडलाइन जारी

My job alarm - (New Year 2025) नया साल 2025 बस कुछ दिन दूर है, और इसके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। होटल और क्लब 31 दिसंबर की रात को विशेष आयोजन की योजना बना रहे हैं, ताकि लोगों का अनुभव यादगार हो सके। इस अवसर पर सरकार ने भी गाइडलाइन्स जारी की हैं और उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी है कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होटल, रेस्टोरेंट और क्लब (Club) नए साल के जश्न की तैयारियों में जुट गए हैं। सजावट की थीम और मेन्यू को पिछले साल से अलग करने पर विचार चल रहा है। 31 दिसंबर की रात के लिए 15 से अधिक प्रतिष्ठानों ने पार्टी आयोजित करने की अनुमति मांगी है। इनमें शराब परोसने के लिए भी विशेष अनुमति मांगी गई है, जिसके लिए आबकारी विभाग (Excise Department) में आवेदन दिया गया है। नए साल के इस उत्सव को यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रात 10 बजे तक चल सकेगा तेज म्यूजिक -

होटल, रेस्टोरेंट और क्लबकी तैयारियों के बीच जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन (District Administration and Police Administration) ने भी नए साल के लिए तैयारी शुरू कर दी है, प्रशासन ने एक गाइड लाइन (Guideline) तय कर दी है और उसी के तहत अनुमति दी जा रही है, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब को हिदायत दी जा रही है वे तेज आवाज वाल म्यूजिक रात को 10 बजे के बाद नहीं चल सकेंगे।

म्यूजिक की आवाज से किसी को परेशानी ना हो ध्यान रखना होगा- 

यदि उन्हें म्यूजिक (music) चलाना जरूरी है तो आवाज इतनी धीमी होनी चाहिए की होटल, रेस्टोरेंट और क्लब से बाहर ना जाये साथ ही आसपास रहने वालों को कोई परेशानी न हो। न्यू ईयर पार्टी (New Year Party) के दौरान रात 12:30 बजे से एक बजे तक शराब पिलाने की अनुमति देने का प्रावधान रखा गया है।

नियम तोड़ने पर लाइसेंस तक हो सकता है निरस्त-

गाइड लाइन में कहा गया है कि यदि तय समय पर होटल, रेस्टोरेंट, बार और ढाबे बंद नहीं हुए, तो इनके लाइसेंस निरस्त किये जाने तक की कार्रवाई की जाएगी। आयोजन करने वालों की ही पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। सड़क पर पार्किंग नहीं होगी, सड़कों पर या कार में शराब पीने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। (If you break the rules, your license can even be cancelled)

इन जगहों पर रहेंगे चैकिंग प्वाइंट-

नए साल के कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए सभी बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। चौराहों पर आईटीएमएस कैमरों से गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई (Strict action against drunk driving) की जाएगी; उनकी गाड़ियों को सीधे जब्त किया जाएगा। रायपुर में नशाखोरी और हुडदंग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने 20 प्रमुख सड़कों का चयन किया है, जहां चेकिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं। (checking point at these places)

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