My job alarm

Indian Railways : रेल यात्री सावधान, बिना वजह किया ये काम तो 8000 रुपये प्रति मिनट लगेगा जुर्माना

Indian Railways :  भारतीय रेलवे की ट्रेनों में चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती है, अगर कोई यात्री बेवजह या मजाक में चेन खींचता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और वह जेल (jail) भी जा सकता है। हाल ही में रेलवे ने नियमों में बदलाव किया है। जिसके चलते अब बिना वजह ये काम किया तो आठ हजार रुपये प्रति मिनट का जुर्माना लगेगा...

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Indian Railways : रेल यात्री सावधान, बिना वजह किया ये काम तो 8000 रुपये प्रति मिनट लगेगा जुर्माना

My job alarm - (Indian Railway) भारतीय रेलवे की ट्रेनों में चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती है, लेकिन कम लोग इसके नियमों को समझते हैं। अगर कोई यात्री बेवजह या मजाक में चेन खींचता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और वह जेल (jail) भी जा सकता है। हाल ही में रेलवे ने नियमों में बदलाव किया है; अब बिना कारण के चेन खींचने पर जुर्माना 8,000 रुपये प्रति मिनट होगा। इसलिए ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए चेन पुलिंग के नियमों (chain pulling rules) की जानकारी होना आवश्यक है तो चलिए आइए जान लेते है नीचे इस खबर में- (railway latest updates)

रेलवे ने चेन पुलिंग करने वालों पर जुर्माना वसूलने का एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के अनुसार, पहले 500 रुपये का जुर्माना था, लेकिन अब इसमें ट्रेन के ठहराव का खर्च भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई बिना गंभीर वजह से चेन खींचता है, तो उसे अधिक राशि चुकानी पड़ेगी। यह कदम बिना वजह चेन पुलिंग की रोकथाम के लिए उठाया गया है, जिससे यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। (railway chain pulling rules)

चेन पुलिंग पर 8000 रुपये प्रति मिनट लगेगा जुर्माना-

पश्चिम मध्य रेलवे ने बिना वजह चेन पुलिंग करने पर 500 रुपये का जुर्माना (railway chain pulling fine) लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, ट्रेन के ठहराव पर डिटेंशन चार्ज भी लागू होगा, जो प्रति मिनट 8000 रुपये होगा। उदाहरण के लिए, यदि ट्रेन 5 मिनट रुकी तो जुर्माना (fine) और डिटेंशन चार्ज मिलाकर यात्री को 40,500 रुपये का भुगतान करना होगा। इसी तरह, 10 मिनट के ठहराव पर यह कुल 80,500 रुपये तक पहुंच सकता है। यह नया नियम भोपाल मंडल में 6 दिसंबर से लागू होगा, जहां पिछले 3 महीनों में चेन पुलिंग के 1262 मामले सामने आए हैं। (ashwani vaishnav railway updates)

इन दो कारणों पर मान्य होगी अलार्म चेन पुलिंग-

भोपाल मंडल के अनुसार, अलार्म चेन पुलिंग (alaram chain pulling) केवल दो विशेष परिस्थितियों में मान्य होगी। पहला, यदि यात्री की जान को खतरा हो, जैसे गिरने की स्थिति में। दूसरा, 10 साल से कम उम्र के बच्चे या 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति का ट्रेन में छूट जाना। यदि बच्चे या बुजुर्ग व्यक्ति (Old people) ट्रेन चढ़ नहीं पाए और ट्रेन चल पड़ी, तो यह कारण मान्य होगा। अन्य किसी भी परिस्थिति में अलार्म चेन पुलिंग को अवैध माना जाएगा।

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