Income Tax Raid : कब-क्यों और कैसे पड़ती है आयकर विभाग की रेड, जान लें छापा पड़ने पर क्या हैं आपके अधिकार

My job alarm - (Income Tax Raid) इनकम टैक्स रेड का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छे पैसे वालों का पसीना निकल जाता है। देश में समय-समय पर आयकर विभाग कई रईसों के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में पैसे और कीमती सामान बरामद करता है। लेकिन अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इनकम टैक्स रेड होती क्या है (What is Income Tax Raid), रेड कब, क्यों (Income Tax Raid on Piyush Jain) और कैसे पड़ती है? यदि आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेगें? आइए जानते हैं आयकर विभाग की रेड से जुडी हर संभव परिस्थितियों के जवाब-
क्या होती है इनकम टैक्स रेड?
इनकम टैक्स रेड आयकर की धारा 132 के तहत आती है। इसके तहत अधिकारी किसी व्यक्ति के बिजनस या घर कहीं पर भी छापा मार सकता है। आयकर विभाग द्वारा छापा ऐसी जगहों पर मारा जाता हैं जहां पर आय और कर में अंतर मिलता है। या जिन लोगों पर कर चोरी का शक होता है। या जिनके पास ब्लैक मनी होने की गुप्त सूचना मिलती है, तो ऐसे सभी तरह के मामलों (when income tax raid happen) में आयकर विभाग छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देता है। रेड के दौरान अधिकारियों द्वारा जानकारी बाहर निकालने के लिए ताले भी तोडे जा सकते हैं।
कब और क्यों पड़ती है इनकम टैक्स रेड?
इनकम टैक्स रेड (Income Tax Raid) का मतलब है आयकर विभाग का किसी व्यक्ति या कंपनी के घर या दफ्तर पर अचानक छापा मारना। यह कार्रवाई तब होती है जब विभाग को किसी की आय में असमानता, टैक्स चोरी या अघोषित संपत्ति का संदेह होता है। रेड किसी भी समय की जा सकती है, और अधिकारी बिना पूर्व सूचना के जांच करने आते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत (how income tax raid happen) आने वाली एजेंसियां जैसे आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी ऐसे लोगों पर नजर रखती हैं जो टैक्स नहीं भरते और फिर सही मौका पाकर कानूनी कार्यवाही के साथ उन लोगों पर आयकर विभाग द्वारा रेड डाल दी जाती हैं।
कैसे पड़ता है इनकम टैक्स का छापा?
आयकर विभाग की टीम रेड के दौरान तलाशी का वारंट भी साथ लाती है। छापेमारी की कार्रवाई सुबह सवेरे या फिर देर रात में की जाती है। इस दौरान टीम के साथ पुलिस भी होती है, ताकि कार्रवाई के (ITR Rights) दौरान कोई दिक्कत ना हो। कई बार तो छापे के दौरान भारी पुलिस बल या अर्धसैनिक बल बुलाया जाता है। रेड 2-3 दिनों तक चल सकती है और इस दौरान घर या दफ्तर में मौजूद लोग बिना आयकर अधिकारियों की इजाजत के बाहर नहीं जा सकते। आयकर अधिकारी रेड मारते जाते हैं और से तमाम चीजें अपने कब्जे में लेते जाते हैं।
चाह कर भी क्या जब्त नहीं कर सकते हैं अधिकारी?
अगर यह छापा किसी दुकान या शोरूम में मारा गया है तो वहां बेचने के लिए रखे गए सामान को जब्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन्हें दस्तावेजों में नोट किया जा सकता है। हां कुछ सूरतों में उस सामान (Income Tax Department) से जुड़े कागजात जब्त किए जा सकते हैं। अगर दुकान या घर से भारी मात्रा में कैश या सोना या और कुछ मिलता है, जिसका लेखा-जोखा व्यक्ति के पास हो यानी उसने आईटीआर में सब दिखाया हो, वह सामान जब्त नहीं किया जा सकता।
छापा पड़ने पर क्या हैं अधिकार?
- सबसे पहले तो आप छापा मारने आए अधिकारियों से वारंट दिखाने और साथ ही पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं।
- अगर छापा मारने आई टीम घर की महिलाओं की तलाशी लेना चाहे तो ऐसा सिर्फ महिला कर्मी ही कर सकती है।
- अगर सभी पुरुष हैं तो वह चाहकर भी घर की महिला की तलाशी नहीं ले सकते, भले ही अधिकारियों को महिला के कपड़ों में कुछ छुपे होने का शक हो।
- आयकर अधिकारी आपको खाना खाने या बच्चों को उनके स्कूल बैग चेक करने के बाद स्कूल जाने से नहीं रोक सकते हैं।
- करदाता को छापे के दौरान जब्त किए गए किसी भी पैकेज को सील करने और स्टाम्प लगाने का अधिकार है, और उसे इसकी गवाह प्रति प्राप्त करने का अधिकार है।
क्या होता है इनकम टैक्स सर्वे?
इनकम टैक्स सर्वे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 133ए के तहत आता है। यह सिर्फ बिजनस की जगह पर ही हो सकता है। इसे किसी के घर में तह तक नहीं किया जा सकता, जब तक कंपनी के दस्तावेज घर में ना रखे गए हों। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स सर्वे सिर्फ बिजनस वर्किंग डेज में (who conduct income tax raid) ही हो सकता है। साथ ही इसके तहत कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की जब्ती नहीं कर सकता है। साथ ही इसमें ना तो किसी पुलिस की मदद ली जा सकती है, ना ही इसमें किसी के पर्सनल चीजों की खोजबीन की जा सकती है।