High Court : सास-ससुर की संपत्ति में बहू के अधिकार को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
High Court : प्रोपर्टी से जुड़े नियमों और कानूनों को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव हाेता है। इसी कड़ी में आज हम आपको बता दें कि सास-ससुर की चल-अचल संपत्ति में बहू का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वह पैतृक (ancestral property) हो या खुद से अर्जित की हुई।
My job alarm - प्रोपर्टी से जुड़े नियमों और कानूनों को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव हाेता है। इसी कड़ी में आज हम आपको बता दें कि सास-ससुर की चल-अचल संपत्ति में बहू का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वह पैतृक (ancestral property) हो या खुद से अर्जित की हुई। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने महिला को ससुर का घर खाली करने के जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखते हुए यह फैसला दिया है।
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी. कामेश्वर राव की बैंच ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसी किसी भी चल-अचल, मूर्त-अमूर्त या ऐसी किसी भी संपत्ति (Property) जिनमें सास-ससुर का हित जुड़ा हुआ है, उस पर बहू का कोई अधिकार नहीं (Daughter-in-law has no rights) है। कोर्ट ने कहा है कि यह कोई मायने नहीं रखता है कि संपत्ति पर सास-ससुर का मालिकाना हक कैसा है।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए जिलाधिकारी और एकल पीठ के फैसले के खिलाफ महिला की अपील को खारिज करते हुए की है।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) के देखरेख व कल्याण के लिए बने नियम का हवाला देते हुए बैंच ने कहा है कि बड़े बुजुर्गों को अपने घर में शांति से रहने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सास-ससुर (Parents-in-law) को अपने घर से बेटे-बेटी या कानूनी वारिस ही नहीं, बल्कि बहू से भी घर खाली कराने का अधिकार है।