Haryana Government - सरकारी कर्मचारियों के अब इस तरह होंगे तबादले, आदेश ना मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई
Haryana Government - कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं होगा। ऐसे में इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

My job alarm - (Haryana Employees Transfer New Rule) हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ग्रुप-ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं होगा। सभी तबादले मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के माध्यम से किए जाएंगे। मैनुअल तबादला आदेश मान्य नहीं होंगे, और कर्मचारियों की ज्वाइनिंग भी HRMS में ही होगी। (employees new transfer advisory)
इस संबध में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। (employees latest update)
हरियाणा में अब ऐसे चलेगी तबादलों की प्रक्रिया-
- इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा।
- अस्थायी समेत सभी तबादला आदेश HRMS मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएं।
- HRMS द्वारा जारी आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा।
- ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी HRMS मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन देनी होगी।
सीएम की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना तबादले नहीं-
- ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नही किया जाएगा।
- एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत तबादला आदेश जारी किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश ना मानने पर सख्त कार्रवाई-
सरकार ने हाल ही में कुछ मामलों का संज्ञान लिया है, जहां विभिन्न विभागों और निगमों ने मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह लिए बिना स्थानांतरण आदेश (tranfer order) जारी किए। यह कार्रवाई एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल का उपयोग किए बिना की गई, जो नियमों का उल्लंघन है और पारदर्शिता में बाधा डालती है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं किया जाएगा (No transfer of employees will be done without the transfer advisory of the Chief Minister)। सभी स्थानांतरण आदेश एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के माध्यम से ही जारी किए जाने चाहिए। यदि कोई भी विभाग इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे सरकारी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।