EPFO ने बदल दिए क्लेम से जुड़े ये नियम, आधार कार्ड के बजाय ये डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी
EPFO Rule Change : पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है खासकर नौकरीपेशा लोगों के लिए ये एक बेहतर बचत योजना है। अगर आप पीएफ खाताधारक है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आपको बता दें कि सरकान ने ईपीएफ क्लेम को लेकर कुछ नियमों में (New Rule Of EPFO Claimed)फेरबदल किए हैं। जिससे की कर्मचारियों के लिए क्लेम करना आसान हो जाएगा। इन नियमों के बदलाव से आपको कई ओर फायदे भी होंगे। आइए खबर के माध्यम से जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में ।

My job alarm - हाल ही में सरकार की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई हैं। जिससे देश के करोड़ो कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। अगर आप एक कर्मचारी है तो इस अपडेट को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, आपको बता दें कि ईपीएफओ ने क्लेम प्रोसेस के नियमों में बदलाव (EPFO ke nye Niyam) किया है। अब पीएफ क्लेम करने का प्रोसेस आसान हो गया है। अब इस नियम के तहत सभी कर्मचारियों के लिए आधार (Exemption From Aadhaar Linking) अनिवार्य नहीं होगा। बल्कि आधार के अलावा इन दस्तावेजों से भी क्लेम कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।
केवल इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा-
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कुछ खास कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इन नियकों के तहत केवल रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी को इसके तहत छूट दी गई है। यानी की वो कर्मचारी जो कुछ समय तक भारत में काम करते थे, लेकिन बाद में वह अपने देश चले गए। इसके अलावा वो कर्मचारी जिन्हें विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय आधार नहीं मिल सका है। ईपीफओ (Employees Provident Fund Organization) के नए नियम के अनुसार स्थायी रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिकों जैसे- नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी इस नियम के तहत लाभ मिलेगा।
आधार के अलावा अन्य ऑप्शंस-
इन बदले गए नियमों का प्रोफिट कवर किए गए उन कर्मचारियों को भी नहीं मिलेगा , जो भारत के बाहर रहते हैं और आधार नहीं रखते हैं। जैसे ही ये नियम (PF Claim ke nye Rule) लागू होता है तो इस बदलाव के लागू होने के साथ ही वे कर्मचारी भी EPFO के तहत क्लेम कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए एक अलग ऑप्शन रखा जाएगा। इसके अलावा रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी कई डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पीएफ क्लेम कर सकते हैं।
क्लेम करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स भी आ सकते हैं काम-
रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी के लिए EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने दूसरे डॉक्यूमेंट के जरिये पीएफ क्लेम करने की परमिशन दी है।इन नियमों के तहत कर्मचारी वैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट - पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र या अन्य आधिकारिक आईडी प्रूफ से भी क्लेम (kya hai PF Claim ka pura process) कर सकते हैं। इसके अलावा पैन, बैंक खाता(Bina Adhar Card ke kaise kre Pf claim) विवरण और अन्य पात्रता मानदंडों के जरिए भी वैरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन 5 लाख से ज्यादा की रकम को क्लेम करने के लिए नियोक्ता से मेंबर को प्रामाणिकता का वैरिफिकेशन करवाना होगा।
जान लें क्या हैं क्लेम करने के नए नियम -
ईपीएफओ की ओर से यह साफतौर पर गाइडलाइन जारी की गई है कि किसी भी क्लेम (How to Claim PF without aadhar) की अधिकारियों को सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। इसके बाद स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी (OIC) के जरिये ई-ऑफिस फाइल को मंजूरी मिलेगी। इन नियमों के तहत कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे एक ही यूएएन नंबर बनाए रखें या पिछला सर्विस रिकॉर्ड एक ही यूएएन नंबर (UAN Number) में ट्रांसफर कर दें। इसके बाद ही क्लेम प्रोसेस आगे बढेगा और क्लेम मिलने में आसानी होती है।