DMRC ने दी जानकारी, दिल्ली मेट्रो में कितनी बोतल ले जा सकते हैं शराब
Delhi Metro Rule : दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतलें ले जाने को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो में शराब ले जाने के लिए उसी राज्य की आबकारी नीति के नियम लागू होंगे, जिसमें यात्री सफर कर रहे हैं। आइए नीचे खबर में जानते हैं दिल्ली मेट्रो (DMRC Liquor Bottle) में सफर के दौरान कितनी शराब की बोतलें ले जा सकते हैं।
My job alarm - दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब यात्रियों को मेट्रो में शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई है। पहले, अगर कोई यात्री कांच की शराब की बोतल (Delhi Metro Liquor Policy) लेकर जाता था, तो CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के अधिकारी उन्हें रोक लेते थे और बोतल को बाहर निकलवाते थे।
लेकिन अब यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान दो सील बोतलें साथ ले जाने की अनुमति होगी। यह बदलाव यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। DMRC का मानना है कि इस नए नियम से लोग अपनी यात्रा के दौरान ज्यादा आरामदायक महसूस करेंगे। हालांकि, यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि बोतलें सील होनी चाहिए, ताकि सुरक्षा में कोई कमी न आए। यह कदम न केवल यात्रा को सुखद बनाएगा, बल्कि दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या को भी बढ़ा सकता है।
केवल एयरपोर्ट लाइन में थी इसकी इजाजत
अब तक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) में शराब की बोतलें केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक ही ले जाने की अनुमति थी। लेकिन हाल ही में DMRC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब मेट्रो की सभी लाइनों पर यात्रियों को दो सील बोतलें ले जाने की इजाजत दी गई है।
इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति दिल्ली मेट्रो में दो सील शराब की बोतलें (Delhi Metro Wine bottle) लेकर यात्रा कर सकता है। यह कदम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। DMRC का मानना है कि इस नई व्यवस्था से मेट्रो में यात्रा करना और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।
CISF और DMRC ने लिया है ये फैसला
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक कमिटी की बैठक के बाद मेट्रो में शराब ले जाने का नया फैसला लिया गया है। पहले, दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की इजाजत केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक ही थी। पहले के नियमों के अनुसार, मेट्रो में शराब लाना प्रतिबंधित था, लेकिन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। अब, कमिटी के इस नए फैसले के तहत, यात्रियों को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दो सील बोतलें ले जाने की अनुमति मिल गई है।
दिल्ली मेट्रो परिसर में शराब पीने पर पाबंदी
दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति तो है, लेकिन मेट्रो परिसर में शराब पीने की सख्त मनाही है। DMRC ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा के दौरान सही व्यवहार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अमर्यादित व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
ट्विटर पर एक शख्स के सवाल पर दिया था जवाब
दरअसल, ट्विटर पर पॉलीमैथ नाम के एक ने DMRC को टैग करते हुए सवाल किया कि क्या ब्लू लाइन मेट्रो में शराब बोतल ले जा सकते हैं, तो इसी पर सवाल के जवाब में DMRC ने जवाब में कहा कि हां, दिल्ली मेट्रो में दो शराब की बोतल ले ले जा सकते हैं।