My job alarm

हाईकोर्ट ने खराब CIBIL Score वालों को दी बड़ी राहत, बैंकों को लगाई फटकार

CIBIL Score :  बैंक से करोड़ों लोग रोजाना लेन देन करते हैं। करोड़ों लोग बैंक से कर्ज लेते हैं। उस कर्ज की ईएमआई ( Loan EMI) बन जाती है, जो हम चुकाते रहते हैं। कई बार नहीं चुका पाते। बैंक में लोगों के हर लेन देन से और कर्ज की किस्त से बैंक में खाताधारक (account holder) का एक रिकॉर्ड बनता है। जिसे सिबिल स्कोर (CIBIL Score) कहते हैं। इसके आधार पर ही बैंक खाताधारक को जज करता है और उसको लोन संबंधी भविष्य में लाभ इसी पर निर्भर करता है। अब इसपर हाई कोर्ट (High Court) का बड़ा फैसला आया है। 

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CIBIL Score : हाईकोर्ट ने खराब सिबिल स्कोर वालों को दी बड़ी राहत

My job alarm (CIBIL Score update) : अकसर हम जब बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक हमारा सिबिल स्कोर चेक करता है। इसके आधार पर ही बैंक लोन देता है। अगर सिबिल स्कोर खराब है (low CIBIL Score) तो बैंक एप्लिकेशन रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अब हाईकोर्ट (High court) का ऐसा फैसला आया है जो हजारों आवेदकों को लाभ देगा। केरल हाईकोर्ट की ओर से फैसला दिया गया है। 


पढ़ाई सबका अधिकार है, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए कई बार पैसों का अभाव होता है। पैसे के कारण युवक अच्छी पढ़ाई से वंचित रह जाता है। सरकार की तरफ से लगातार पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर पॉलिसी बनाई जाती है। वहीं बैंक भी कर्ज (Education Loan) देकर पढ़ाई के लिए युवाओं की सहायता करते हैं। इसी को लेकर युवाओं के सामने सिबिल स्कोर का सवाल आता है। इसपर हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। 

 

लोन पर CIBIL score के मामले में बड़ा है फैसला


केरल हाईकोर्ट ने एजुकेशन लोन को लेकर एक जरूरी फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई पर कहा कि एजुकेशन लोन (Education Loan) का आवेदन कम सिबिल (CIBIL score) स्कोर होने पर इसे आधार बनाकर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। 

 

बैंकों को लगाई फटकार


केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कम सिबिल स्कोर (CIBIL score for Education Loan)  होने पर एजुकेशन लोन न देने पर बैंकों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इस आधार पर किसी बच्चे का एजुकेशन लोन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने बैंकों को एजुकेशन लोन के आवेदनों पर विचार करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को बोला है।

 

छात्र की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई


केरल हाईकोर्ट ने एक विद्यार्थी की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि विद्यार्थी कल के राष्ट्र निर्माता हैं। इनको ही भविष्य में देश का नेतृत्व करना है। केवल मात्र सिबिल स्कोर कम होने पर एजुकेशन लोन अस्वीकार (Education loan rejected) नहीं किया जाना चाहिए।

 

इस मामले में आया कोर्ट का फैसला


पीआईएल लगाने वाले छात्र ने दो लोन लिए थे। इस लोन में एक में 16667 का बचा हुआ था। दूसरे लोन को बैंकों ने ओवरड्यू (EMI overdue) में डाल दिया गया था। इस वजह से पीआईएल लगाने वाले का सिबिल स्कोर (CIBIL score) कम था। याचिका लगाने वाले ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि अगर उसे तुरंत राशि नहीं मिली तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। इसपर हाईकोर्ट ने ये विद्यार्थियों के हित मे बड़ा फैसला सुनाया है।
 

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