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Delhi GRAP-4 : दिल्ली में 3 दिन और लागू रहेंगे GRAP-IV के नियम, स्कूलों के लिए SC ने दिया ये निर्देश

Delhi GRAP-4 : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के लिए बनाए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के तहत इमरजेंसी उपायों में ढील देने से मना कर दिया। बता दें कि CAQM को GRAP IV उपायों के तहत स्कूलों में फिजिकल क्लासेज पर प्रतिबंधों पर दोबारा विचार करने को कहा है-
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Delhi GRAP-4 : दिल्ली में 3 दिन और लागू रहेंगे GRAP-IV के नियम, स्कूलों के लिए SC ने दिया ये निर्देश

My job alarm - (Delhi News) सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के लिए बनाए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के तहत इमरजेंसी उपायों में ढील देने से मना कर दिया। कोर्ट (Supreme court) ने निर्देश दिया कि ये उपाय 2 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। हालांकि, बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए स्कूलों से जुड़े उपायों में बदलाव किया गया है।

कोर्ट ने स्कूलों पर प्रदूषण के कारण लगाए गए प्रतिबंधों (Restrictions imposed on schools due to pollution) में ढील दी है। CAQM को GRAP IV उपायों के तहत स्कूलों में फिजिकल क्लासेज पर प्रतिबंधों पर दोबारा विचार करने को कहा है। इससे स्कूल हाइब्रिड मोड (Hybrid mode) में संचालित हो सकेंगे, जिसका अर्थ है कि विद्यार्थी अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पढ़ाई कर सकेंगे।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि कोर्ट कमिश्नरों की दूसरी रिपोर्ट ने GRAP-IV के प्रावधानों को पूरी तरह और सही ढंग से लागू करने में अधिकारियों की "निपुण विफलता" सामने आई है।

सुप्रीम कोर्ट में आजतक की खबर का संज्ञान-

कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्तर IV से III या II पर जाने के सुझावों पर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में कोर्ट में एक महत्वपूर्ण केस की चर्चा हुई, जिसमें किसानों ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें पराली जलाने की सलाह दी थी। कोर्ट ने कहा कि यदि यह खबर सत्य है, तो यह मामला अत्यंत गंभीर है।

ट्रकों पर बैन लगाने में विफल लोगों पर हो एक्शन-

सीएक्यूएम (कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने कोर्ट में कहा कि ट्रकों की प्रवेश पर रोक शामिल है, खासकर उन ट्रकों पर जो गैर-आवश्यक सामान ला रहे हैं। कोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, जिन्होंने दिल्ली (delhi news) में ट्रकों के बैन को प्रभावी रूप से लागू करने में विफलता दिखाई है। GRAP-IV, जो 2017 में आंशिक रूप से लागू किया गया, वायु प्रदूषण नियंत्रण (air pollution control) के लिए उपायों का एक सेट है।

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