Daughter's Right to Property : बेटी का पिता की संपत्ति में कितना अधिकार, कब किया जा सकता है बेदखल, जानिये कानूनी प्रावधान
My Job Alarm - ( women's property rights) : भारत में बेटी और बेटे दोनों को अपने माता-पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची के तहत, बेटी और बेटा दोनों प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं और उन्हें समान शेयर मिलते हैं। हमने महिलाओं को उनके वित्तीय अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक श्रृंखला शुरू की है। इस संबंध में हमने कानूनी मामलों के विशेषज्ञों से बात की और रिसर्च की.
क्या आप जानती हैं कि एक बेटी होने के नाते संविधान और कानून के तहत आपके क्या अधिकार हैं? बेटियों से जुड़ा सबसे विवादास्पद मामला संपत्ति में हिस्सेदारी का है। आइए जानते हैं महिलाओं के संपत्ति अधिकार (women's property rights) पर क्या कहता है कानून...
शादी के बाद बेटी के अधिकारों के बारे में क्या कहता है कानून...
सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की पूर्व सदस्य डॉ. चारू वलीखन्ना के मुताबिक, समाज में आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि अगर किसी बेटी की शादी होती है और उसे दहेज या स्त्रीधन आदि जैसी चीजें दी जाती हैं। यदि ऐसा है तो वह अपने मायके (पिता) की संपत्ति में अधिकार (rights in property) की मांग नहीं कर सकती।
लेकिन कानून इसे नहीं मानता और बेटी को भी अपने पिता की संपत्ति में बेटे के (Daughter's Property Rights) बराबर ही अधिकार है। चारू कहती हैं, अगर बेटी की शादी हो जाती है तो शादी पर न तो उनका और न ही बेटे का अधिकार खत्म होता है। बेटा और बेटी दोनों प्रथम पंक्ति के उत्तराधिकारी रहेंगे।
इस स्थिति में बेटे या बेटी को बेदखल किया जा सकता है
हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार, वसीयत के अभाव में बेटी को भी बेटे के समान अधिकार है। यदि कोई वसीयत है तो वसीयतकर्ता को पूरा अधिकार है कि वह जिसे चाहे संपत्ति की वसीयत कर दे। ऐसे में यह भी देखा गया है कि माता-पिता संपत्ति (parent property) पर अधिकार बेटे को दे देते हैं और बेटियों को विरासत से बेदखल कर देते हैं।
पैतृक संपत्ति और सेल्फ- अक्वॉयर्ड संपत्ति
हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में 'महिलाओं को संपत्ति का उत्तराधिकार' के तहत अधिकारों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अधिनियम के तहत, धारा 6 के प्रावधानों में संशोधन किया गया ताकि महिलाएं बेटों के समान सह-दावेरी अधिकारों की हकदार हों। वे अपने पिता की पैतृक और स्व-कब्जे (self acquired) वाली संपत्ति के बंटवारे और कब्जे का दावा कर सकती हैं।
पहले, एक महिला को संयुक्त परिवार की संपत्ति में रहने का अधिकार था, लेकिन विभाजन मांगने का अधिकार नहीं था, जिसे केवल पुरुष सदस्य ही मांग सकते थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 के संशोधन से पहले, एक बेटी सहदायिक नहीं थी और इसलिए, विभाजन का दावा करने की हकदार नहीं थी।
अगर पिता से पहले हो जाए बेटी की मौत तो...
यह भी संभव है कि बेटी की मृत्यु बीमारी या दुर्घटना के कारण हो सकती है। ऐसे में बेटी की संतान को पिता की संपत्ति (Father's property, son's daughter's rights) में वही अधिकार मिलेगा जो बेटी के जीवित रहने पर बेटी को मिलता। यह बात लिंग विशेष नहीं है. बेटी और बेटे दोनों की मृत्यु पर एक ही कानून लागू होता है।
बिना वसीयत के पिता की मृत्यु होने की स्थिति में
वसीयत लिखकर पिता का निधन हो जाना और वसीयत (property will) लिखे बिना पिता का निधन हो जाना, कानून की नजर में दो अलग-अलग स्थितियां हैं। यदि वसीयत बनाई गई है तो उसके अनुसार अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन यदि नहीं बनाई है और मृत्यु हो गई है। यदि परिवार का मुखिया यानी पिता या पति बिना वसीयत छोड़े मर जाता है, तो पत्नी को विरासत पाने का पूरा अधिकार है। पत्नी जो अब विधवा हो चुकी है। अब यह पत्नी पर निर्भर करता है कि वह इस संपत्ति पर किसे अधिकार देती है।
